कुरनूल हादसा: निजी बस का मालिक गिरफ्तार, जमानत मिली

अदालत ने दलीलें सुनने के बाद कहा कि सभी उल्लंघन मोटर वाहन (एमवी) अधिनियम के तहत कम्पाउंडेबल आफेंस हैं। कम्पाउंडेबल आफेंस ऐसे मामले होते है जिनमें आरोपी और पीड़ित आपस में समझौता कर सकते है।
आंध्र प्रदेश हाल ही में यहां 19 लोगों को मौत की नींद सुला देने वाली एक घातक सड़क दुर्घटना में शामिल निजी बस के मालिक को शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने यह जानकारी दी। बाद में स्थानीय अदालत ने बस के मालिक को जमानत दे दी थी।
पुलिस के अनुसार, बेंगलुरु जा रही एक निजी बस में 24 अक्टूबर को तड़के एक दोपहिया वाहन के टकराने के बाद आग लग गयी थी। आग तब लगी जब एक मोटरबाइक, जिसका ईंधन कैप खुला था, वाहन के नीचे आकर घिसट गई और हादसे में 19 लोगों की मौत हो गयी।
कुरनूल रेंज के पुलिस उप महानिरीक्षक (डीआईजी) कोया प्रवीण ने पीटीआई- को बताया, हमने वी विनोद कुमार को गिरफ्तार कर स्थानीय अदालत में पेश किया, जहां से उसे जमानत दे दी गई।
अदालत ने दलीलें सुनने के बाद कहा कि सभी उल्लंघन मोटर वाहन (एमवी) अधिनियम के तहत कम्पाउंडेबल आफेंस हैं। कम्पाउंडेबल आफेंस ऐसे मामले होते है जिनमें आरोपी और पीड़ित आपस में समझौता कर सकते है।
उन्होंने बताया कि कुमार पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) अधिनियम की धारा 105 और 106 के साथ-साथ मोटर वाहन अधिनियम के कई उल्लंघनों के तहत मामला दर्ज किया गया है।
पुलिस के अनुसार, मालिक ने जानबूझकर बस में संरचनात्मक परिवर्तन किए, जिससे गैर इरादतन हत्या का मामला बनता है। पुलिस ने जांच के दौरान पाया कि स्लीपर कोच के डिजाइन के कारण आपातकालीन निकास द्वार और अन्य अग्नि सुरक्षा उपाय बाधित हो रहे थे।
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