मथुरा में बुजुर्ग की हत्‍या कर लूटपाट करने के जुर्म में दंपति को उम्रकैद

Life imprisonment to couple
प्रतिरूप फोटो
ANI

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता मुकेश गोस्वामी ने मंगलवार को बताया कि अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (द्वितीय) राकेश सिंह ने वृन्दावन के एक मकान में अकेले रहने वाले बुजुर्ग की हत्या कर अलमारी से रुपये व स्कूटी लूटने वाले घरेलू सहायक व उसकी पत्नी को सोमवार को उम्रकैद की सज़ा सुनाई तथा दोनों पर दस-दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया।

मथुरा। मथुरा की एक अदालत ने घर में बुजुर्ग की हत्या कर लूटपाट करने के जुर्म में घरेलू सहायक व उसकी पत्नी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता मुकेश गोस्वामी ने मंगलवार को बताया कि अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (द्वितीय) राकेश सिंह ने वृन्दावन के एक मकान में अकेले रहने वाले बुजुर्ग की हत्या कर अलमारी से रुपये व स्कूटी लूटने वाले घरेलू सहायक व उसकी पत्नी को सोमवार को उम्रकैद की सज़ा सुनाई तथा दोनों पर दस-दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया। 

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अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता गोस्वामी ने बताया कि यह वारदात एक वर्ष पूर्व 16 फरवरी को हुई थी। उनके मुताबिक, वृन्दावन के चैतन्य विहार कॉलोनी स्थित एक घर में 78 वर्षीय राधेश्याम अग्रवाल अकेले रहते थे तथा उनके यहां काम करने वाला घरेलू सहायक सोनू रैकवार व उसकी पत्नी गंगा उर्फ सावित्री ने अग्रवाल की हत्या कर नकदी व स्कूटी आदि लूट लिया था। पुलिस ने मृतक के नाती कृष्णा की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर दोनों को गिरफ्तार कर लिया था।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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