अब दिल्ली में बदलेगी शराब की दुकानों की हालत, मनीष सिसोदिया का बड़ा ऐलान
दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली में शराब की दुकानें अब जेल जैसी नहीं दिखेंगी। नीति के तहत लोगों को शराब अब जाल के अंदर हाथ डाल कर नहीं खरीदनी पड़ेगी।
राजधानी दिल्ली में राज्य सरकार ने हाल ही में अपनी आबकारी नीतियों में कई महत्वपूर्ण और बड़े बदलाव किए हैं। नीति के तहत दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली में शराब की दुकानें अब जेल जैसी नहीं दिखेंगी। नीति के तहत लोगों को शराब अब जाल के अंदर हाथ डाल कर नहीं खरीदनी पड़ेगी।
इसे भी पढ़ें: दिल्ली की सीमाओं पर चल रहा किसान आंदोलन ‘कांग्रेस प्रायोजित’ : बोम्मई
साथ ही शराब की दुकान के लिए कम से कम 500 वर्ग मीटर का एरिया अनिवार्य है ,जहां बिक्री का काउंटर सड़क की तरफ ना होकर दुकान के अंदर ही होगा और कोई भी व्यक्ति दुकान के अंदर जाकर शराब खरीद सकता है ।दुकान से CCTV की निगरानी में होगीं। दुकान के बाहर और अंदर दोनों जगह पर कैमरे होंगे। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि दुकान पर भीड़ ना लगे। वहीं शराब की दुकानें धार्मिक जगह और स्कूलों से दूर रखी जाएंगी ।दुकान किसी भी बाज़ार ,सड़क , मॉल, कंपलेक्स आदि में होंगीं।
इसे भी पढ़ें: पराली संकट : दिल्ली सरकार 24 सितंबर से पूसा बायो-डीकंपोजर तैयार करेगी
नई आबकारी नीति के तहत दिल्ली में 1अक्टूबर से निजी शराब की दुकानें बंद हो जाएंगीं। 1अक्टूबर से 16 नवंबर के बीच केवल सरकारी दुकानों पर ही शराब बिक्री होगी। नई नीति के तहत दिल्ली को 32 जोन में बांटा जाएगा और लाइसेंस आवंटन किया जाएगा। 17 नवंबर से नई आबकारीकारी नीति के तहत दुकानें फिर से खुलेंगे।वर्तमान में राजधानी में 720 से अधिक शराब की दुकानें हैं। जिनमें 260 प्राइवेट और 460 सरकारी दुकानें हैं ।और इनमें लगभग 88 दुकानें ऐसी हैं जहां केवल देशी शराब की बिक्री होती है। इस नई आबकारी नीति के तहत शराब खरीदने की उम्र को लेकर भी नियमों में बदलाव किए गए हैं। जहां 25 वर्ष पहले शराब खरीदने के लिए लीगल आयु थी ,वहीं अब यह 21 वर्ष कर दी गई है। वहीं नई ई आबकारी नीति के तहत सभी 32 जोन में लाइसेंस के आवंटन के बाद सरकार ने निजी शराब की दुकानों का लाइसेंस 30 सितंबर तक के लिए बढ़ाया था ,अब उसे आगे जारी नहीं किया जाएगा ।इसी कारण यह 260 प्राइवेट शराब की दुकानें बंद हो जाएंगी।
अन्य न्यूज़