Navi Mumbai road rage case: पूर्व IAS पूजा खेडकर पूजा खेडकर के माता-पिता के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी, किडनैपिंग का है मामला

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ANI
अभिनय आकाश । Sep 23 2025 3:32PM

पुलिस सूत्रों ने खुलासा किया है कि जिस दिन रबाले पुलिस और पुणे पुलिस मनोरमा के पुणे स्थित आवास पर जाँच के लिए पहुँची, उसी दिन दिलीप, मनोरमा और उनका अंगरक्षक भागने में कामयाब हो गए। दिलीप और अंगरक्षक एक लैंड क्रूज़र में भाग गए, जबकि मनोरमा लगभग 30 मिनट बाद वहाँ से निकल गईं। सूत्रों ने बताया कि तीनों उसी दिन दोपहर 12 बजे से 3 बजे के बीच फरार हो गए।

नवी मुंबई ट्रक हेल्पर अपहरण मामले में एक बड़ी घटना में पुलिस ने बर्खास्त प्रोबेशनरी आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर के पिता दिलीप खेडकर और माँ मनोरमा खेडकर के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया है। अधिकारियों के अनुसार, पुलिस की लगातार तलाशी के बावजूद, दोनों पिछले नौ दिनों से फरार हैं। उनके साथ, एक अज्ञात व्यक्ति की भी पुलिस तलाश कर रही है। इस बीच, परिवार के ड्राइवर-सह-अंगरक्षक प्रफुल्ल सालुंखे को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस सूत्रों ने खुलासा किया है कि जिस दिन रबाले पुलिस और पुणे पुलिस मनोरमा के पुणे स्थित आवास पर जाँच के लिए पहुँची, उसी दिन दिलीप, मनोरमा और उनका अंगरक्षक भागने में कामयाब हो गए। दिलीप और अंगरक्षक एक लैंड क्रूज़र में भाग गए, जबकि मनोरमा लगभग 30 मिनट बाद वहाँ से निकल गईं। सूत्रों ने बताया कि तीनों उसी दिन दोपहर 12 बजे से 3 बजे के बीच फरार हो गए। 

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सूत्रों ने बताया कि दिलीप और उनके अंगरक्षक पुणे से अहमदनगर गए थे। पहुँचने पर, दिलीप ने अंगरक्षक को उतरने को कहा और लैंड क्रूज़र अकेले ही चलाते रहे। इसके बाद अंगरक्षक धुले स्थित अपने पैतृक निवास लौट आया। पुलिस को शक है कि दिलीप ने भूमिगत होने से पहले जानबूझकर गाड़ी छिपा दी थी। उन्होंने बताया कि अभी तक लैंड क्रूज़र बरामद नहीं हुई है। रबाले पुलिस अधिकारी के अनुसार, यह घटना मुलुंड-ऐरोली रोड पर उस समय हुई जब 22 वर्षीय प्रह्लाद कुमार द्वारा चलाया जा रहा एक कंक्रीट मिक्सर ट्रक एक लैंड क्रूजर से टकरा गया, जिसके बाद एसयूवी में सवार दो लोगों से उसकी कहासुनी हो गई। 

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बाद में जाँच में पता चला कि दिलीप खेडकर ने अपने अंगरक्षक प्रफुल सालुंखे के साथ मिलकर कुमार को कथित तौर पर एसयूवी में जबरन बिठाया और उन्हें पुणे स्थित अपने बंगले पर ले गए। ट्रक मालिक की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए, रबाले पुलिस ने रविवार को दो अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 137(2) के तहत मामला दर्ज किया। बाद में, पुलिस ने तकनीकी विश्लेषण के माध्यम से एसयूवी के पुणे जाने का पता लगाया।

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