मध्यप्रदेश हाई कोर्ट के निर्देश सिंगल यूज प्लास्टिक और पॉलिथीन पर सरकार रोक लगाए

भोपाल। मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की ग्वालियर खंडपीठ ने प्रदेश में सिंगल यूज प्लास्टिक और पॉलिथीन पर पूरी तरह रोक लगाने के आदेश दिए है। अदालत जनहित याचिका की सुनवाई के बाद राज्य सरकार को सूबे में सिंगल यूज प्लास्टिक और पॉलिथीन पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने के आदेश दिए। साथ ही राज्य सरकार को इससे निपटने के लिए दस दिशा निर्देश भी दिए। हाईकोर्ट ने कहा है कि आदेश का पालन तुरंत और तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए। हाई कोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने पॉलिथीन और सिंगल यूज़ प्लास्टिक को रोकने के लिए आम लोगों के साथ-साथ प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी सुझाव दिए हैं।
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हाई कोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में आरटीआई एक्टिविस्ट और सामाजिक कार्यकर्ता गौरव पांडे ने जनहित याचिका दाखिल की थी। गौरव पाण्डे द्वारा दाखिल य़ाचिका में कहा गया था कि प्रदेश में सिंगल यूज प्लास्टिक और पॉलिथीन जनता के साथ-साथ पर्यावरण को भी नुकसान पहुँचा रही है तथा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक साबित हो रहा है। इस याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के जज राजीव कुमार श्रीवास्तव और शील नागु ने मध्यप्रदेश में सिंगल यूज प्लास्टिक और पॉलिथीन पर पूर्णतः प्रतिबंधित करने का आदेश दिया। सामाजिक कार्यकर्ता गौरव पांडे की हाईकोर्ट में दाखिल याचिका पर अधिवक्ता अवधेश सिंह भदौरिया ने पैरवी की थी।
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अधिवक्ता अवधेश सिंह भदौरिया ने बताया कि ये पहला मौका है जब जनहित याचिका की सुनवाई में किसी प्रदेश की हाईकोर्ट ने सिंगल यूज प्लास्टिक और पॉलिथीन पर प्रतिबंध लगाने के आदेश दिए हो। उन्होनें बताया कि हाईकोर्ट ने कहा है कि आदेश का पालन तुरंत और तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए। कोर्ट ने पॉलिथीन और सिंगल यूज़ प्लास्टिक को रोकने के लिए आम नागरिकों के साथ साथ प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी सुझाव दिए हैं।
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