महाराष्ट्र में तय समय पर ही होगा फ्लोर टेस्ट, सुप्रीम कोर्ट ने दी इजाजत

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Prabhasakshi
अभिनय आकाश । Jun 29 2022 5:22PM

उद्धव गुट की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। उद्धव ठाकरे की ओर से पेश वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि आज हमें फ्लोर टेस्ट का पता चला। सदस्यों के सत्यापन के बिना वोट कैसे हो सकता है। निर्वाचन मंडल की वैधता पर विचार करना होगा। दो एनसीपी विधायक कोरोना संक्रमित हैं।

शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे ने अपनी ही पार्टी के 50 असंतुष्ट विधायकों और निर्दलीय विधायकों के समर्थन का दावा करते हुए कहा कि वे कोई भी "फ्लोर टेस्ट" नंबर पास कर सकते हैं। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महा विकास अघाड़ी (एमवीए) सरकार से गुरुवार को शक्ति परीक्षण कराने को कहा है, हालांकि शिवसेना ने इस निर्देश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को सुबह 11 बजे उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली सरकार के खिलाफ विश्वास मत के एजेंडे के साथ सत्र बुलाने के महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गई।

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उद्धव गुट की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। उद्धव ठाकरे की ओर से पेश वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि आज हमें फ्लोर टेस्ट का पता चला। सदस्यों के सत्यापन के बिना वोट कैसे हो सकता है। निर्वाचन मंडल की वैधता पर विचार करना होगा। दो एनसीपी विधायक कोरोना संक्रमित हैं। शिवसेना की ओर से पेश सिंधवी ने कहा कि राज्यपाल ने मामले में तेजी से काम किया। इसके साथ ही उद्धव गुट की तरफ से सुप्रीम कोर्ट से कहा गया कि स्पीकर के फैसले से पहले वोटिंग ना कराई जाए। अयोग्यता को लेकर पहले फैसला हो। यानी उद्धव गुट की ओर से पेश वकील सिंघवी ने इस बात पर जोर दिया कि पहले सदस्य वोट देने के योग्य है या नहीं इस पर फैसला हो जाए। इसके बाद वोटिंग कराई जाए। जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये हम तय करेंगे की नोटिस वैध है या नहीं है। इसके साथ ही एससी ने पूछा कि इससे फ्लोर टेस्ट कैसे प्रभावित होगा ये बताएं? 

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अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि अयोग्यता को लेकर अगर स्पीकर फैसला लेते हैं। उन्हें विधानसभा का सदस्य ही नहीं माना जाता तो वे वोट कैसे करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्या दोबारा फ्लोर टेस्ट के लिए कोई न्यूनतम समय सीमा है?जिस पर सिंघवी ने कहा कि छह महीने से पहले दोबारा फ्लोर टेस्ट नहीं हो सकता। सिंघवी ने गवर्नर पर सीधा आरोप लगाते हुए कहा कि भगत सिंह कोश्यारी ने सीएम की सलाह पर फैसला नहीं लिया। बल्कि नेता विपक्ष की सलाह पर काम कर रहे हैं।

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बागी गुट को लेकर सिंघवी ने कहा कि ये लोग महाराष्ट्र से गुवाहाटी चले गए और रास्ते में उन्होंने एक असत्यापित खाते से एक ईमेल भेजते हुए कहा कि हमें स्पीकर पर भरोसा नहीं है। वे विपक्ष के साथ मिल गए हैं। उन्होंने पूछा, ''विपक्ष के नेता से मिलने के बाद राज्यपाल बिना स्थिति की जांच किए फ्लोर टेस्ट कैसे करा सकते हैं। सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट से कहा, "जब तक डिप्टी स्पीकर बागी विधायकों के खिलाफ अयोग्यता याचिका पर फैसला नहीं कर लेते, तब तक अदालत को फ्लोर टेस्ट की अनुमति नहीं देनी चाहिए। सिंघवी ने दल बदल कानून का हवाला देत देते हुए कहा कि कानून और दसवीं अनुसूची का मजाक उड़ाया जा रहा है। निर्दलीय पार्टी में जाएं तो भी कानून लागू होता है। कल फ्लोर टेस्ट नहीं होगा तो क्या आसमान गिर जाएगा। राज्यपाल के फैसले की समीक्षा कर सकता है कोर्ट।

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सुप्रीम कोर्ट में शिंदे गुट के तरफ से वकील ने अपनी दलील शुरू की।  नीरज किशन कौल ने कहा कि फ्लोर टेस्ट में देरी नहीं होनी चाहिए। जवाबदेही तय करने का तरीका सदन में है। लंबित केस कभी फ्लोर टेस्ट नहीं रोक सकते। अयोग्यता का मामला फ्लोर टेस्ट से अलग है। ये अदालत के हस्तक्षेप का सवाल नहीं है। नीरज किशन कौल ने अपनी बात रखते हुए ये भी कहा कि अभी एक ऐसी स्थिति बन चुकी है जहां पर सरकार बहुमत खो चुकी है, लेकिन सत्ता में बने रहने की कोशिश की जा रही है। कौल ने न्यायालय से कहा कि उभरती स्थिति शक्ति परीक्षण की आवश्यकता बताती है और राज्यपाल ने अपने विवेकाधिकार से इसे कराने का फैसला किया। विधायकों की खरीद-फरोख्त रोकने का सर्वश्रेष्ठ तरीका शक्ति परीक्षण है, किसी भी तरह का विलंब लोकतांत्रिक राजनीति को अधिक नुकसान पहुंचाएगा। सदन तो रहने दीजिए, वे (उद्धव ठाकरे नीत शिवसेना) पार्टी के अंदर ही अल्पमत में हैं। लोकतंत्र की प्रक्रिया सदन के पटल पर होती है और यही करने की कोशिश की जा रही है। स्पीकर के समक्ष अयोग्यता कार्यवाही लंबित रहना शक्ति परीक्षण में विलंब करने का कोई आधार नहीं। एकनाथ शिंदे के वकील ने न्यायालय से कहा कि आज हम शिवसेना नहीं छोड़ रहे हैं। हम शिवसेना हैं। हमारे पास शिवसेना के 55 में से 39 विधायक हैं।

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दोनों तरफ से दलीलों के बाद राज्यपाल के वकील सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता अब राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी का पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि  नेबाम रेबिया फैसला इस वजह से भी दिया गया था कि स्पीकर के ऑफिस का भी दुरुपयोग हो सकता है। इसलिए स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव होने पर विधायकों की अयोग्यता पर सुनवाई नहीं करने को कहा गया है। स्पीकर खुद तय नहीं कर सकते कि उनके खिलाफ प्रस्ताव पर वोट देने वाले कौन-कौन लोग होंगे। कोई भी यह नहीं कह सकता कि फ्लोर टेस्ट के बारे में राज्यपाल का आज का आदेश गलत है। तुषार मेहता ने कहा कि राज्यपाल को कई माध्यमों से यह सूचना मिली कि 39 विधायकों ने सरकार का साथ छोड़ दिया है। उन विधायकों को जिस तरह की धमकी दी जा रही थी यह भी राज्यपाल की जानकारी में था। विधायकों की लाश दिल्ली आएगी, ऐसे बयान दिए गए। मेहता ने कहा कि राज्यपाल इस बात के लिए आश्वस्त थे कि जल्द से जल्द फ्लोर टेस्ट करवाना ज़रूरी है। किसी ने भी यह नहीं कहा कि राज्यपाल ने गलत दस्तावेज के आधार पर निर्णय लिया। 


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