महाराष्ट्र सरकार ने 30 जून तक लॉकडाउन बढ़ाने की घोषणा की, नये नियम जारी

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राज्य सरकार के कार्यालयों में 15 प्रतिशत कर्मचारियों अथवा 15 कर्मचारियों, जो भी अधिक हो, उनसे काम शुरू किया जाएगा। नल ठीक करने, बिजली ठीक करने और कीट नियंत्रण जैसे काम करने वाले लोगों को काम करने की अनुमति दी जाएगी, लेकिन उन्हें सामाजिक दूरी के नियम का पालन करना होगा।

मुंबई। महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए लागू पाबंदियों में ‘मिशन बिगिन अगेन’ के तहत चरणबद्ध तरीके से ढील देने की रविवार को घोषणा की। राज्य में पांच जून से गैर निरुद्ध क्षेत्रों में सभी बाजार, बाजार क्षेत्रों और दुकानों को सम-विषम आधार पर खोलने की अनुमति है। हालांकि, धार्मिक स्थल, शॉपिंग मॉल, होटल, रेस्तरां आदि बंद रहेंगे। राज्य सरकार ने पूरे राज्य में 30 जून तक लॉकडाउन बढ़ा दिया है और केन्द्र सरकार द्वारा ‘अनलॉक 1’ के तहत ढील देने की घोषणा के एक दिन बाद इसके लिए नया नाम ‘मिशन बिगिन अगेन’ गढ़ा।

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महाराष्ट्र कोरोना वायरस से सर्वाधिक प्रभावित राज्य है और यहां संक्रमण के 65,168 मामले हैं और 2,197 लोगों की मौत हो चुकी है। राज्य सरकार ने सुबह की सैर, साइकिल चलाने जैसी बाहरी गतिविधियों की अनुमति दी है। इसके अतिरिक्त लोग सार्वजनिक स्थानों में भी व्यायाम कर सकते हैं। नए दिशा-निर्देशों के अनुसार, सभी निजी कार्यालय आठ जून से अपनी जरूरत के हिसाब से 10 प्रतिशत तक कर्मचारियों के साथ काम शुरू कर सकते हैं, शेष कर्मचारी घर से ही काम करेंगे।

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राज्य सरकार के कार्यालयों में 15 प्रतिशत कर्मचारियों अथवा 15 कर्मचारियों, जो भी अधिक हो, उनसे काम शुरू किया जाएगा। नल ठीक करने, बिजली ठीक करने और कीट नियंत्रण जैसे काम करने वाले लोगों को काम करने की अनुमति दी जाएगी, लेकिन उन्हें सामाजिक दूरी के नियम का पालन करना होगा। गैरेज भी काम शुरू कर सकते हैं और ग्राहक पहले से समय ले कर वहां जा सकते हैं। जिले के भीतर बस सेवा को अनुमति दी गई है। लेकिन ये बसें क्षमता से केवल 50 प्रतिशत ही भरी जाएंगी। जिलों के बीच बस सेवा अभी बंद रहेंगी। इसमें कहा गया है मुंबई, सोलापुर, पुणे, औरंगाबाद, मालेगांव, नासिक, धुले, जलगांव, अकोला, अमरावती, नागपुरऔर मुंबई महानगर क्षेत्र के रेड जोन में इन गतिविधियों को अनुमति दी जाएगी।

हालांकि, इस तरह की गतिविधियां निरुद्ध क्षेत्रों में शुरू नहीं होंगी। अभी सरकार ने शिक्षण संस्थानों, अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा, मेट्रो रेल को मंजूरी नहीं दी है, वहीं ट्रेन यात्रा और घरेलू हवाई यात्रा की जरूरत होने पर अलग से आदेश से विशेष मंजूरी दी जाएगी। सिनेमा हॉल, व्यायामशाला, स्विमिंग पूल, सार्वजनिक पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल, धार्मिक स्थल, ब्यूटी पार्लर, नाई की दुकान, सैलून, शॉपिंग मॉल, होटल, रेस्तरां और अन्य आतिथ्य सेवाएं शुरू करने की अनुमति नहीं होगी। हालांकि, चिकित्सा पेशेवरों, स्वच्छता कर्मियों और एम्बुलेंस को राज्य और राज्य के बाहर आने-जाने की अनुमति होगी। गौरतलब है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शनिवार को कहा था कि देश में आठ जून से ‘अनलॉक-1’ शुरू किया जाएगा, जिसके तहत 25 मार्च को देश भर में लागू किए गए लॉकडाउन में काफी हद तक ढील दी जाएगी। इसमें शॉपिंग मॉल, रेस्तरां और धार्मिक स्थल खोलना भी शामिल है। वहीं, देश भर में30 जून तक पाबंदियां लागू रहेंगी।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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