महाराष्ट्र के राज्यपाल का शक्ति परीक्षण का आदेश ‘गैरकानूनी’ है , संजय राउत ने भगत सिंह कोश्यारी पर लगाया आरोप

Sanjay Raut
ANI

शिवसेना नेता संजय राउत ने महाराष्ट्र के राज्यपाल द्वारा उद्धव ठाकरे नीत सरकार को शक्ति परीक्षण का आदेश दिए जाने को बुधवार को ‘‘गैरकानूनी’’ बताते हुए कहा कि उच्चतम न्यायालय ने 16 बागी विधायकों को अयोग्य करार देने पर अभी फैसला नहीं दिया है।

मुंबई। शिवसेना नेता संजय राउत ने महाराष्ट्र के राज्यपाल द्वारा उद्धव ठाकरे नीत सरकार को शक्ति परीक्षण का आदेश दिए जाने को बुधवार को ‘‘गैरकानूनी’’ बताते हुए कहा कि उच्चतम न्यायालय ने 16 बागी विधायकों को अयोग्य करार देने पर अभी फैसला नहीं दिया है। उन्होंने कहा कि शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस का सत्तारूढ़ गठबंधन महा विकास आघाडी (एमवीए) उच्चतम न्यायालय का रुख कर इस मुद्दे पर न्याय मांगेगा। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने मंगलवार देर रात महाराष्ट्र के विधानसभा सचिव को पत्र लिखकर उन्हें 30 जून को सुबह 11 बजे शिवसेना नीत सरकार का शक्ति परीक्षण कराने का निर्देश दिया।

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राज्यपाल पर निशाना साधते हुए राउत ने कहा कि राज भवन ने भाजपा नेताओं से मुलाकात करने के बाद ‘‘राफेल से भी तेज गति से’’ कार्रवाई की है। भाजपा नेताओं ने राज्यपाल से विश्वास प्रस्ताव पर मतदान कराने का अनुरोध किया था। राउत ने राज्यपाल को याद दिलाया कि उनके कोटे से राज्य विधायिका के ऊपरी सदन में 12 पार्षदों के नामांकन से जुड़ी फाइल लंबे समय से अटकी हुई है।

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राउत ने पत्रकारों से कहा, ‘‘यह (शक्ति परीक्षण का आदेश) गैरकानूनी गतिविधि है क्योंकि 16 विधायकों को अयोग्य करार देने की याचिकाएं उच्चतम न्यायालय में लंबित है। अगर ऐसी गैरकानूनी गतिविधियां होती है और अगर राज्यपाल तथा भाजपा संविधान को कुचलते हैं तो उच्चतम न्यायालय को हस्तक्षेप करना होगा।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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