Delhi High Court का बड़ा आदेश, Cockroach Janta Party के Blocked X अकाउंट पर से रोक हटी

'लाइव लॉ' की रिपोर्ट के अनुसार, इसी आधार पर याचिका को मंज़ूरी दी गई। सुनवाई के दौरान, केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि पार्टी का एक्स अकाउंट ब्लॉक करने के पीछे मुख्य चिंता यह थी कि इसकी पोस्ट से NEET परीक्षा के दौरान छात्रों और अभिभावकों के बीच अफरातफरी मच सकती थी।
दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को आदेश दिया कि 'कॉकरोच जनता पार्टी' का एक्स काउंट अनब्लॉक किया जाए। जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की बेंच ने पार्टी के फाउंडर अभिजीत दिपके की याचिका को मंज़ूरी दे दी। र्ट ने कहा कि केंद्र सरकार की मुख्य चिंता, जिसके कारण अकाउंट ब्लॉक किया गया था, अब प्रासंगिक नहीं रही क्योंकि NEET परीक्षा पहले ही पूरी हो चुकी है। 'लाइव लॉ' की रिपोर्ट के अनुसार, इसी आधार पर याचिका को मंज़ूरी दी गई। सुनवाई के दौरान, केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि पार्टी का एक्स अकाउंट ब्लॉक करने के पीछे मुख्य चिंता यह थी कि इसकी पोस्ट से NEET परीक्षा के दौरान छात्रों और अभिभावकों के बीच अफरातफरी मच सकती थी।
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इस दलील पर ध्यान देते हुए कोर्ट ने कहा कि चूंकि परीक्षा अब खत्म हो चुकी है, इसलिए केंद्र द्वारा बताई गई समस्या का समाधान हो गया है। इसके बाद कोर्ट ने 'कॉकरोच जनता पार्टी' का एक्सअकाउंट अनब्लॉक करने का आदेश दिया। इसके साथ ही, हाई कोर्ट ने डिपके की याचिका मंज़ूर कर ली और कहा कि NEET परीक्षा के संबंध में केंद्र सरकार की चिंता परीक्षा खत्म होने के बाद अब बेमानी हो गई है।
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