Supreme Court की पत्रकार को बड़ी राहत, Ram Mandir चंदा विवाद रिपोर्ट के बाद दर्ज FIR पर मिली Interim Protection

Supreme Court
ANI
अभिनय आकाश । Aug 25 2026 5:00PM

भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची और वी. मोहना की बेंच ने उत्तर प्रदेश पुलिस को निर्देश दिया कि वे उपाध्याय को FIR की कॉपी सौंपें। कोर्ट ने उनसे यह भी कहा कि वे FIR को रद्द कराने और दूसरी उचित राहत पाने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट जाएं।

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पत्रकार अभिषेक उपाध्याय को गिरफ़्तारी से अंतरिम सुरक्षा दी। उपाध्याय ने अयोध्या में राम मंदिर के लिए मिले दान में कथित गड़बड़ियों पर रिपोर्ट की थी। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची और वी. मोहना की बेंच ने उत्तर प्रदेश पुलिस को निर्देश दिया कि वे उपाध्याय को FIR की कॉपी सौंपें। कोर्ट ने उनसे यह भी कहा कि वे FIR को रद्द कराने और दूसरी उचित राहत पाने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट जाएं। उपाध्याय ने गाज़ियाबाद पुलिस द्वारा सड़क पर हुई एक कथित मारपीट की घटना (रोड-रेज) के सिलसिले में दर्ज FIR को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था। उनकी याचिका के अनुसार, यह FIR इन आरोपों पर दर्ज की गई थी कि उन्होंने सड़क पर हुई मारपीट की घटना के बाद एक व्यक्ति के साथ मारपीट की और उसे धमकाया था। उपाध्याय का आरोप है कि यह मामला मनगढ़ंत आरोपों पर आधारित था और इसका मकसद उनके स्वतंत्र पत्रकारिता के काम की वजह से उन्हें परेशान और डराना-धमकाना था। उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि अनुरोध करने के बावजूद उन्हें FIR की कॉपी नहीं दी गई।

इसे भी पढ़ें: Banke Bihari Temple Management को SC का निर्देश, भक्तों का Donation सीधे खजाने में जाए, 'Golak' चोरी के आरोपों पर जताई नाराजगी

पत्रकार ने यह भी दावा किया है कि पुलिस आस-पास के दुकानदारों पर उस समय का CCTV फुटेज डिलीट करने का दबाव डाल रही थी, जब कथित घटना हुई थी। उन्होंने FIR को रद्द करने या फिर जांच को उत्तर प्रदेश पुलिस के अलावा किसी दूसरी एजेंसी को सौंपने की मांग की है। उपाध्याय की यह याचिका अयोध्या में राम मंदिर के लिए चंदा इकट्ठा करने और उसके प्रबंधन में कथित गड़बड़ियों पर उनकी रिपोर्टिंग के संदर्भ में आई है। मंदिर के चंदे से जुड़े आरोपों का मामला सुप्रीम कोर्ट में भी उठा है, जहां श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से जुड़ी कथित वित्तीय गड़बड़ियों की स्वतंत्र जांच की मांग करने वाली याचिकाएं दायर की गई हैं। डोनेशन से जुड़े मामलों पर दायर याचिकाओं में भक्तों से मिले फंड के मैनेजमेंट, अकाउंटिंग और इस्तेमाल को लेकर आरोप लगाए गए हैं और CBI जैसी किसी स्वतंत्र एजेंसी से जांच की मांग की गई है। साथ ही, इन याचिकाओं में वित्तीय और अन्य संबंधित रिकॉर्ड को सुरक्षित रखने और उनकी जांच करने की भी मांग की गई है।

इसे भी पढ़ें: Shehbaz Sharif सरकार की बढ़ेगी मुश्किल? Imran Khan को अस्पताल न भेजने पर PTI ने फिर खटखटाया SC का दरवाजा

उपाध्याय का आरोप है कि उनके खिलाफ दर्ज FIR को इन मुद्दों पर उनकी रिपोर्टिंग के संदर्भ में देखा जाना चाहिए। इसलिए, उन्होंने सख्त कार्रवाई से सुरक्षा और उत्तर प्रदेश पुलिस से स्वतंत्र जांच की मांग की है।

All the updates here:

अन्य न्यूज़