Mahaprabhu Jagannath को Supreme Court से बड़ी राहत, Rath Yatra के बाद रिलीज के लिए मिली मंजूरी

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ANI
अभिनय आकाश । Jul 17 2026 12:30PM

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, ओडिशा सरकार, सेंट्रल बोर्ड ऑफ़ फ़िल्म सर्टिफ़िकेशन (CBFC), श्री जगन्नाथ मंदिर प्रशासन और अन्य पक्षों को नोटिस जारी किए। ये नोटिस ओडिशा हाई कोर्ट के उस अंतरिम आदेश को चुनौती देने वाली अपील पर जारी किए गए, जिसमें फ़िल्म की रिलीज़ पर रोक लगा दी गई थी।

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार, 17 जुलाई को चल रही भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान एनिमेटेड फ़िल्म 'महाप्रभु जगन्नाथ' को तुरंत रिलीज़ करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। हालाँकि, कोर्ट ने फ़िल्म बनाने वालों को सालाना उत्सव के खत्म होने के बाद, यानी 28 जुलाई या उसके बाद फ़िल्म रिलीज़ करने की इजाज़त दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, ओडिशा सरकार, सेंट्रल बोर्ड ऑफ़ फ़िल्म सर्टिफ़िकेशन (CBFC), श्री जगन्नाथ मंदिर प्रशासन और अन्य पक्षों को नोटिस जारी किए। ये नोटिस ओडिशा हाई कोर्ट के उस अंतरिम आदेश को चुनौती देने वाली अपील पर जारी किए गए, जिसमें फ़िल्म की रिलीज़ पर रोक लगा दी गई थी।

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'महाप्रभु जगन्नाथ' की दिल्ली में होने वाली स्क्रीनिंग टाल दी गई

ANI के अनुसार, हाई कोर्ट ने फ़िल्म की रिलीज़ पर रोक लगा दी थी। कोर्ट का मानना ​​था कि फ़िल्म में भगवान जगन्नाथ को दिखाए जाने के तरीके पर जो आपत्तियां उठाई गई हैं, उनकी स्क्रीनिंग से पहले विस्तृत न्यायिक जांच ज़रूरी है। यह फ़िल्म मूल रूप से 17 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज़ होने वाली थी। फ़िल्म की दिल्ली में होने वाली स्क्रीनिंग, जो गुरुवार, 16 जुलाई को तय थी, उसे भी टाल दिया गया। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची और वी. मोहना की बेंच हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करने के लिए सहमत हो गई। फ़िल्म निर्माताओं की ओर से पेश हुए सीनियर वकील देवदत्त कामत ने तत्काल सुनवाई की मांग की थी। उन्होंने मामले की सुनवाई गुरुवार को करने का अनुरोध किया था, लेकिन बेंच ने इसे शुक्रवार के लिए सूचीबद्ध किया।

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एनिमेटेड फ़िल्म 'महाप्रभु जगन्नाथ' से जुड़ा विवाद क्या है?

हाई कोर्ट का यह अंतरिम आदेश, अंगुल के महेश कुमार साहू, पुरी के डॉ. प्रमोद कुमार आचार्य और निमापाड़ा के उमाशंकर आचार्य द्वारा दायर जनहित याचिका (PIL) पर सुनवाई के दौरान आया। याचिकाकर्ताओं ने फ़िल्म के CBFC सर्टिफ़िकेट को रद्द करने और ओडिशा में इसकी पब्लिक स्क्रीनिंग पर रोक लगाने की मांग की थी। PIL में भगवान जगन्नाथ के बचपन, संवादों, रोमांचक कारनामों और युद्ध के दृश्यों के काल्पनिक चित्रण पर आपत्ति जताई गई थी। PTI की रिपोर्ट के अनुसार, याचिका में कहा गया है कि ये चित्रण स्कंद पुराण, ब्रह्म पुराण और जगन्नाथ मंदिर से जुड़ी पुरानी परंपराओं के अनुरूप नहीं हैं। हाई कोर्ट ने पहले कहा था कि फ़िल्म में कथित तौर पर स्कंद पुराण के धार्मिक ग्रंथों का सख्ती से पालन नहीं किया गया है, जिसके कारण आगे की सुनवाई तक इसकी रिलीज़ पर अंतरिम रोक लगा दी गई। श्रीपाद वारखेड़कर द्वारा निर्देशित और Ele Animations द्वारा निर्मित 'महाप्रभु जगन्नाथ' की नई रिलीज़ डेट जल्द ही घोषित होने की उम्मीद है।

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