मुंबई: 30 साल की महिला के प्राइवेट पार्ट में डाला रोड और किया था बलात्कार, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार, सुनाई गई कठोर सजा
30 साल की महिला के साथ बेरहमी से बलात्कार कर उसके प्राइवेट पार्ट को खराब कर दिया था। आरोपी दुष्कर्मी ने पीड़िता के गुप्तांग में रॉड भी डाली थी, जिससे महिला की हालत काफी गंभीर बनी हुई थी। महिला को मुंबई पुलिस ने लगभग 2:30 से 3:00 बजे टेम्पो में पाया था।
मुंबई में 30 साल की महिला के साथ बलात्कार और हत्या के मामले में आरोपी मोहन चौहान को दोषी करार दिया गया है। गौरतलब है कि 10 सितंबर 2021 को पीड़िता के साथ बलात्कार किया था और उसके गुप्तांगों पर घातक चोट पहुंचाई थी जिससे पीडि़ता की मौत हो गई थी। इस घटना के बाद मुंबई पुलिस को महिलाओं की सुरक्षा के लिए निर्भया स्क्वॉड लगानी पड़ी ती और केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में शिफ्ट कर दिया गया था। भारत की आर्थिक राजधानी में हुई भयावह घटना मुंबई के साकीनाका इलाके में हुई थी।
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30 साल की महिला के साथ बेरहमी से बलात्कार कर उसके प्राइवेट पार्ट को खराब कर दिया था। आरोपी दुष्कर्मी ने पीड़िता के गुप्तांग में रॉड भी डाली थी, जिससे महिला की हालत काफी गंभीर बनी हुई थी। महिला को मुंबई पुलिस ने लगभग 2:30 से 3:00 बजे टेम्पो में पाया था और उसे राजावाड़ी अस्पताल ले जाया गया, जहां वह 33 घंटे से अधिक समय तक वेंटिलेटर सपोर्ट पर थी, लेकिन आखिर में उसकी मौत हो गई।
मुंबई पुलिस ने उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले मोहन नाम के एक व्यक्ति को हिरासत में लिया था। उस पर आईपीसी की धारा 302, 376, 323 और 504 के तहत मामला दर्ज किया गया है।11 सितंबर, 2021 को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मुंबई के साकीनाका इलाके में एक महिला के बलात्कार और हत्या को मानवता पर धब्बा कहा था और मामले में फास्ट-ट्रैक अदालत द्वारा सुनवाई का वादा भी किया था।
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मुख्यमंत्री ने जनता को आश्वासन दिया कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। उन्होंने कहा था कि मामले में सुनवाई फास्ट-ट्रैक कोर्ट में होगी, उसे न्याय मिलेगा। मैंने अधिकारियों को मामले की जांच में तेजी लाने का निर्देश दिया है।आरोपी को आईपीसी की धारा 302, 376 (ए), 376 (2) (एम) के साथ-साथ महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम के 37 (1) (ए) आर/डब्ल्यू 135 और धारा 31 के तहत सभी आरोपों के लिए दोषी ठहराया गया है।
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