Supreme Court On Manipur Violence: मणिपुर का वायरल वीडियो एकमात्र घटना नहीं, CJI ने पूछा- कितने मामले दर्ज किये गये?

सीजेआई ने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि केवल तभी जब कोई दूसरा वीडियो सामने आए, हम पहले मामला दर्ज करने का निर्देश दें...हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि इन तीन महिलाओं के साथ न्याय हो।
मणिपुर में महिलाओं को नग्न घुमाने के वायरल वीडियो के संबंध में एक याचिका पर सुनवाई करते हुए भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि दो महीने पहले पूर्वोत्तर राज्य में जातीय हिंसा भड़कने के बाद से यह महिलाओं के खिलाफ यौन हिंसा का एकमात्र उदाहरण नहीं है। मणिपुर में जिन महिलाओं को नग्न घुमाया गया और उनके साथ यौन उत्पीड़न किया गया, उन्होंने अपनी आपबीती के वायरल वीडियो से संबंधित एक नई याचिका के साथ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
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जीवित बचे लोगों ने 4 मई की यौन उत्पीड़न घटना से संबंधित एफआईआर के संबंध में अपनी पहचान की सुरक्षा के लिए याचिका के साथ एक अलग आवेदन दायर किया है। सीजेआई ने कहा कि यह वीडियो महिलाओं पर हमले की एकमात्र घटना नहीं है। गृह सचिव द्वारा दायर एक हलफनामा कई उदाहरणों का संकेत देता है। उन्होंने अटॉर्नी जनरल से पूछा कि 3 मई के बाद से जब कुकी और मैतेई समुदायों के बीच हिंसा भड़की थी, महिलाओं पर हमले के बारे में कितनी एफआईआर दर्ज की गई हैं।
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सीजेआई ने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि केवल तभी जब कोई दूसरा वीडियो सामने आए, हम पहले मामला दर्ज करने का निर्देश दें...हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि इन तीन महिलाओं के साथ न्याय हो। शीर्ष अदालत ने केंद्र और राज्य सरकार से मामले में दर्ज एफआईआर के बारे में विवरण देने को भी कहा है। इसमें पूर्वोत्तर राज्य में जातीय संघर्ष में विस्थापित हुए लोगों की जांच और पुनर्वास के लिए उठाए गए कदमों का विवरण भी मांगा गया है।
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