मायावती को SC ने दिया बड़ा झटका, मूर्तियों पर खर्च किया सारा पैसा लौटाना होगा
लखनऊ और नोएडा में लगी हाथी की मूर्तियों के मामले में सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने मायावती के वकील को कहा कि अपने क्लाईंट को बता दीजिए की उन्हें मूर्तियों पर खर्च पैसे को सरकारी खजाने में वापस जमा कराना चाहिए।
अभी हाल ही में बुआ और भतीजे का गठबंधन उत्तरप्रदेश में बनकर तैयार ही हुआ था की ठीक लोकसभा चुनाव से पहले बहुजन समाजवादी पार्टी की सुप्रीमो मायावती की मुश्किलें बढ़ गई है। मायावती पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया हैं। कोर्ट ने कहा की मायावती को मूर्तियों और हाथियों पर लगाया सारा पैसा वापस करना होगा। कोर्ट ने आगे कहा कि यह अस्थायी आदेश है कि मायावती को लखनऊ और नोएडा में अपनी और पार्टी के चुनाव चिह्न हाथी की मूर्तियां बनाने के लिए इस्तेमाल किए गए जनता के पैसों को सरकारी खजाने में लौटाना होगा।
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Supreme Court says prima facie BSP leader Mayawati has to pay back all the public money spent on statues while hearing a plea seeking direction to restrain her from spending public money on building statues. CJI Ranjan Gogoi says it would hear the plea on April 2. (file pic) pic.twitter.com/I6vWjTujfR
— ANI UP (@ANINewsUP) February 8, 2019
लखनऊ और नोएडा में लगी हाथी की मूर्तियों के मामले में सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने मायावती के वकील को कहा कि अपने क्लाईंट को बता दीजिए की उन्हें मूर्तियों पर खर्च पैसे को सरकारी खजाने में वापस जमा कराना चाहिए। CJI ने कहा कि हमारा प्रारंभिक विचार है कि मैडम मायावती को मूर्तियों का सारा पैसा अपनी जेब से सरकारी खजाने को भुगतान करना चाहिए।
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मायावती की ओर से सतीश मिश्रा ने कहा कि इस केस की सुनवाई मई के बाद हो, लेकिन चीफ जस्टिस ने कहा कि हमें कुछ और कहने के लिए मजबूर न करें। अब इस मामले में 2 अप्रैल को सुनवाई होगी।
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