मप्र : रसायन गोदाम में आग से दो मजदूरों की मौत के मामले में मालिकों पर गैर इरादतन हत्या की प्राथमिकी

अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त ने बताया कि भागवानी और गोदाम के दूसरे मालिक कमल गिडवानी (50) के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 105 (गैर इरादतन हत्या) और अन्य संबद्ध प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है।
इंदौर में रसायनों के गोदाम में भीषण आग लगने से दो महिला मजदूरों की मौत को लेकर इस प्रतिष्ठान के दो मालिकों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस के एक अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी।
अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त राजेश दंडोतिया ने संवाददाताओं को बताया कि राऊ थाना क्षेत्र में एक रसायन गोदाम में एक नवंबर की रात उस वक्त आग लग गई, जब देवउठनी एकादशी के मौके पर वहां दीपक लगाए जा रहे थे।
उन्होंने बताया कि भीषण अग्निकांड में दो मजदूरों-ज्योति नीम (40) और रामकली अहिरवार (45) की मौत हो गई थी, जबकि गोदाम के मालिकों में शामिल सूरज भागवानी (40) के दोनों हाथ झुलस गए थे।
दंडोतिया ने बताया कि भागवानी अब भी अस्पताल में भर्ती हैं, हालांकि उनकी हालत खतरे से बाहर है। उन्होंने बताया, पुलिस को जांच में पता चला है कि गोदाम के भीतर रसायनों को बोतलों में भरने और उन पर लेबल लगाने का काम किया जाता था, लेकिन वहां अग्नि सुरक्षा के मापदंडों का पालन नहीं किया जा रहा था।
अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त ने बताया कि भागवानी और गोदाम के दूसरे मालिक कमल गिडवानी (50) के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 105 (गैर इरादतन हत्या) और अन्य संबद्ध प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने बताया कि मामले की विस्तृत जांच की जा रही है।
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