MP पंचायत चुनाव हुए निरस्त, इन कारणों के चलते लिया ये फैसला

Panchayat elections in mp
सुयश भट्ट । Dec 29 2021 12:50PM

जिस अध्यादेश के आधार पर चुनाव प्रक्रिया संचालित की जा रही थी जब वो ही समाप्त हो गया तो फिर चुनाव कराने का कोई औचित्य ही नहीं बचा था। अध्यादेश वापस लेने से वह परिसीमन पुन: लागू हो गया। जिसे निरस्त किया गया था। और ऐसी स्थिति में चुनाव कराया जाना संभव ही नहीं था।

भोपाल। मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव को निरस्त कर दिया गया है। अब जिन उम्मीदवारों ने अपनी जमानत राशि पंचायत चुनाव के लिए नामांकन के साथ जमा कर दी है। उन प्रत्याशियों की जमानत राशि भी वापस होगी। सरकार के पास 54 लाख 80 हजार रुपए जमा कराए गए हैं।

आपको बता दें कि जिस अध्यादेश के आधार पर चुनाव प्रक्रिया संचालित की जा रही थी जब वो ही समाप्त हो गया तो फिर चुनाव कराने का कोई औचित्य ही नहीं बचा था। अध्यादेश वापस लेने से वह परिसीमन पुन: लागू हो गया। जिसे निरस्त किया गया था। और ऐसी स्थिति में चुनाव कराया जाना संभव ही नहीं था।

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वहीं आयोग ने मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 42 में दी गई शक्ति और मध्य प्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 18 के अंतर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए चुनाव कार्यक्रम और इससे संबंधित सभी कार्यवाहियों को निरस्त कर दिया है।

आपको बता दें कि 52 जिलों में 859 जिला पंचायत सदस्य, 313 जनपदों के 6,727 जनपद पंचायत सदस्य, 22 हजार 581 सरपंच, 3 लाख 62 हजार 754 पंचों का चुनाव होना था। 114 ग्राम पंचायतों का कार्यकाल मार्च 2022 के बाद पूरा होगा।

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दरअसल मध्य प्रदेश में कुल 3 करोड़ 92 लाख 51 हजार 811 मतदाता हैं।  इनमें 2 करोड़ 02 लाख 30 हजार 95 पुरुष है। वहीं महिला मतदाता 1 करोड़ 90 लाख 20 हजार 672 हैं। अन्य मतदाता 1044 हैं।

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