गवर्नर-राष्ट्रपति के लिए डेडलाइन बनाने पर मुर्मू के 14 सवाल, कहा- संविधान में ऐसा प्रावधान नहीं

Murmu
ANI
अभिनय आकाश । May 15 2025 12:17PM

राष्ट्रपति ने अपने जवाब में कहा कि संविधान में राज्यपाल या राष्ट्रपति के लिए राज्य विधानसभाओं द्वारा पारित विधेयकों पर मंजूरी देने या न देने के लिए कोई विशेष समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

सुप्रीम कोर्ट के 8 अप्रैल के फैसले पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राज्यपाल और राष्ट्रपति के लिए राज्य विधेयकों पर कार्रवाई करने के लिए समय सीमा तय की है। उन्होंने इस तरह के निर्देश की संवैधानिक वैधता को मजबूती से चुनौती दी है। राष्ट्रपति ने अपने जवाब में कहा कि संविधान में राज्यपाल या राष्ट्रपति के लिए राज्य विधानसभाओं द्वारा पारित विधेयकों पर मंजूरी देने या न देने के लिए कोई विशेष समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। राष्ट्रपति मुर्मू ने संविधान के अनुच्छेद 200 का हवाला दिया, जिसमें विधेयकों को मंजूरी देने, रोकने या राष्ट्रपति के विचार के लिए विधेयक को आरक्षित करने के विकल्प सहित राज्यपाल की शक्तियों का वर्णन है। उन्होंने बताया कि अनुच्छेद राज्यपाल के लिए इन विकल्पों पर कार्रवाई करने के लिए कोई समयसीमा निर्धारित नहीं करता है। इसी तरह, अनुच्छेद 201, जो ऐसे विधेयकों पर राष्ट्रपति के निर्णय लेने के अधिकार को नियंत्रित करता है, कोई प्रक्रियात्मक समयसीमा भी निर्धारित नहीं करता है। राष्ट्रपति मुर्मू ने आगे जोर दिया कि संविधान कई स्थितियों की अनुमति देता है जहां राज्य के कानूनों को प्रभावी बनाने के लिए राष्ट्रपति की सहमति एक शर्त है। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि अनुच्छेद 200 और 201 के तहत राज्यपाल और राष्ट्रपति को दी गई विवेकाधीन शक्तियाँ संघवाद, राष्ट्रीय सुरक्षा, कानूनी एकरूपता और शक्तियों के पृथक्करण जैसे व्यापक संवैधानिक मूल्यों से प्रभावित हैं। 

जटिलता को और बढ़ाते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात पर परस्पर विरोधी निर्णय दिए हैं कि अनुच्छेद 201 के तहत राष्ट्रपति की सहमति न्यायिक समीक्षा के अधीन है या नहीं। राष्ट्रपति के जवाब में कहा गया है कि राज्य अक्सर अनुच्छेद 131 के बजाय अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय का रुख करते हैं, जिसमें संघीय प्रश्न उठाए जाते हैं, जिनकी स्वाभाविक रूप से संवैधानिक व्याख्या की आवश्यकता होती है। अनुच्छेद 142 का दायरा, विशेष रूप से संवैधानिक या वैधानिक प्रावधानों द्वारा शासित मामलों में, सर्वोच्च न्यायालय की राय की भी मांग करता है। राज्यपाल या राष्ट्रपति के लिए "मान्य सहमति" की अवधारणा संवैधानिक ढांचे का खंडन करती है, जो मूल रूप से उनके विवेकाधीन अधिकार को प्रतिबंधित करती है।

इन अनसुलझे कानूनी चिंताओं और मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए, राष्ट्रपति मुर्मू ने संविधान के अनुच्छेद 143(1) का आह्वान किया है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय को उसकी राय के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न भेजे गए हैं। 

कौन कौन से प्रश्न शामिल

अनुच्छेद 200 के तहत विधेयक प्रस्तुत किए जाने पर राज्यपाल के पास कौन से संवैधानिक विकल्प उपलब्ध हैं?

क्या राज्यपाल इन विकल्पों का प्रयोग करने में मंत्रिपरिषद की सलाह से बाध्य हैं?

क्या अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल के विवेक का प्रयोग न्यायिक समीक्षा के अधीन है?

क्या अनुच्छेद 361 अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल के कार्यों की न्यायिक जांच पर पूर्ण प्रतिबंध लगाता है?

क्या न्यायालय राज्यपालों के लिए समय-सीमा निर्धारित कर सकते हैं और संवैधानिक समय-सीमा के अभाव के बावजूद अनुच्छेद 200 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते समय पालसुप्रीम कोर्ट के 8 अप्रैल के फैसले पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राज्यपाल और राष्ट्रपति के लिए राज्य विधेयकों पर कार्रवाई करने के लिए समय सीमा तय की है। उन्होंने इस तरह के निर्देश की संवैधानिक वैधता को मजबूती से चुनौती दी है। राष्ट्रपति ने अपने जवाब में कहा कि संविधान में राज्यपाल या राष्ट्रपति के लिए राज्य विधानसभाओं द्वारा पारित विधेयकों पर मंजूरी देने या न देने के लिए कोई विशेष समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। राष्ट्रपति मुर्मू ने संविधान के अनुच्छेद 200 का हवाला दिया, जिसमें विधेयकों को मंजूरी देने, रोकने या राष्ट्रपति के विचार के लिए विधेयक को आरक्षित करने के विकल्प सहित राज्यपाल की शक्तियों का वर्णन है। उन्होंने बताया कि अनुच्छेद राज्यपाल के लिए इन विकल्पों पर कार्रवाई करने के लिए कोई समयसीमा निर्धारित नहीं करता है। इसी तरह, अनुच्छेद 201, जो ऐसे विधेयकों पर राष्ट्रपति के निर्णय लेने के अधिकार को नियंत्रित करता है, कोई प्रक्रियात्मक समयसीमा भी निर्धारित नहीं करता है। राष्ट्रपति मुर्मू ने आगे जोर दिया कि संविधान कई स्थितियों की अनुमति देता है जहां राज्य के कानूनों को प्रभावी बनाने के लिए राष्ट्रपति की सहमति एक शर्त है। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि अनुच्छेद 200 और 201 के तहत राज्यपाल और राष्ट्रपति को दी गई विवेकाधीन शक्तियाँ संघवाद, राष्ट्रीय सुरक्षा, कानूनी एकरूपता और शक्तियों के पृथक्करण जैसे व्यापक संवैधानिक मूल्यों से प्रभावित हैं। 

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जटिलता को और बढ़ाते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात पर परस्पर विरोधी निर्णय दिए हैं कि अनुच्छेद 201 के तहत राष्ट्रपति की सहमति न्यायिक समीक्षा के अधीन है या नहीं। राष्ट्रपति के जवाब में कहा गया है कि राज्य अक्सर अनुच्छेद 131 के बजाय अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय का रुख करते हैं, जिसमें संघीय प्रश्न उठाए जाते हैं, जिनकी स्वाभाविक रूप से संवैधानिक व्याख्या की आवश्यकता होती है। अनुच्छेद 142 का दायरा, विशेष रूप से संवैधानिक या वैधानिक प्रावधानों द्वारा शासित मामलों में, सर्वोच्च न्यायालय की राय की भी मांग करता है। राज्यपाल या राष्ट्रपति के लिए "मान्य सहमति" की अवधारणा संवैधानिक ढांचे का खंडन करती है, जो मूल रूप से उनके विवेकाधीन अधिकार को प्रतिबंधित करती है।

इन अनसुलझे कानूनी चिंताओं और मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए, राष्ट्रपति मुर्मू ने संविधान के अनुच्छेद 143(1) का आह्वान किया है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय को उसकी राय के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न भेजे गए हैं। 

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कौन कौन से प्रश्न शामिल

अनुच्छेद 200 के तहत विधेयक प्रस्तुत किए जाने पर राज्यपाल के पास कौन से संवैधानिक विकल्प उपलब्ध हैं?

क्या राज्यपाल इन विकल्पों का प्रयोग करने में मंत्रिपरिषद की सलाह से बाध्य हैं?

क्या अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल के विवेक का प्रयोग न्यायिक समीक्षा के अधीन है?

क्या अनुच्छेद 361 अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल के कार्यों की न्यायिक जांच पर पूर्ण प्रतिबंध लगाता है?

क्या न्यायालय राज्यपालों के लिए समय-सीमा निर्धारित कर सकते हैं और संवैधानिक समय-सीमा के अभाव के बावजूद अनुच्छेद 200 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते समय पालन करने के लिए प्रक्रियाएँ निर्धारित कर सकते हैं?

क्या अनुच्छेद 201 के तहत राष्ट्रपति के विवेक का प्रयोग न्यायिक समीक्षा के अधीन है?

क्या न्यायालय अनुच्छेद 201 के तहत राष्ट्रपति के विवेक के प्रयोग के लिए समय-सीमा और प्रक्रियात्मक आवश्यकताएँ निर्धारित कर सकते हैं?न करने के लिए प्रक्रियाएँ निर्धारित कर सकते हैं?

क्या अनुच्छेद 201 के तहत राष्ट्रपति के विवेक का प्रयोग न्यायिक समीक्षा के अधीन है?

क्या न्यायालय अनुच्छेद 201 के तहत राष्ट्रपति के विवेक के प्रयोग के लिए समय-सीमा और प्रक्रियात्मक आवश्यकताएँ निर्धारित कर सकते हैं?

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