रमजान में मुस्लिम कर्मचारियों की छुट्टी को लेकर दिल्‍ली जल बोर्ड ने जारी सर्कुलर वापस लिया

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एनडीएमसी के उपाध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने इस कदम का विरोध किया। नगर निकाय ने कहा कि यहआदेश तीन अप्रैल से दो मई,2022 तक लागू रहेगा। एनडीएमसी ने एक आधिकारिक आदेश में कहा, ‘‘सक्षम प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति लेकरएनडीएमसी के रोजा रखने वाले सभी मुस्लिम कर्मचारियों को रमजान के महीने में शाम साढ़े चार बजे अपने कार्यालय छोड़ने की अनुमति है।

नयी दिल्ली।पवित्र रमजान माह के दौरान दिल्ली जल बोर्ड के मुस्लिम कर्मचारियों-अधिकारियों को शॉर्ट लीव (2 घंटे की छुट्टी) नहीं मिलेगी।दिल्ली जल बोर्ड ने इस संबंध में पूर्व में जारी किया हुआ अपना सर्कुलर तुरंत प्रभाव से वापिस ले लिया है। बता दें कि, नयी दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी) ने मंगलवार को घोषणा की थी कि रमजान के महीने में रोजा रखने वाले उसके सभी मुस्लिम कर्मचारी शाम साढ़े चार बजे कार्यालय से जा सकते हैं।

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बहरहाल, एनडीएमसी के उपाध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने इस कदम का विरोध किया। नगर निकाय ने कहा कि यह आदेश तीन अप्रैल से दो मई, 2022 तक लागू रहेगा। एनडीएमसी ने एक आधिकारिक आदेश में कहा, ‘‘सक्षम प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति लेकर एनडीएमसी के रोजा रखने वाले सभी मुस्लिम कर्मचारियों को ‘रमजान’ के महीने में शाम साढ़े चार बजे अपने कार्यालय छोड़ने की अनुमति है।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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