न गाय कटेगी, न ऊंट की बलि नहीं दी जाएगी! दिल्ली सरकार ने बकरीद पर अवैध पशुओं की कुर्बानी के खिलाफ एडवाइजरी जारी की

 illegal animal sacrifices on Bakrid
ANI
रेनू तिवारी । Jun 6 2025 9:58AM

विज्ञप्ति में कहा गया यह बताया गया है कि पशुओं के परिवहन के दौरान, पशु क्रूरता निवारण (पशुओं का परिवहन) नियम, 1978 के प्रावधानों का मालिक/देखभाल करने वालों और जानवरों द्वारा अनुपालन नहीं किया जाता है, और इसके परिणामस्वरूप जानवरों को परिवहन के दौरान क्रूरता का सामना करना पड़ता है।

दिल्ली सरकार ने बकरीद के अवसर पर पशुओं की अवैध हत्या के खिलाफ सख्त सलाह जारी की है, ताकि पशु कल्याण और सार्वजनिक स्वच्छता को बनाए रखा जा सके। एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि गायों, बछड़ों, ऊंटों और अन्य प्रतिबंधित जानवरों की अवैध कुर्बानी के खिलाफ 7 जून को सलाह जारी की गई है।

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विज्ञप्ति में कहा गया  यह बताया गया है कि पशुओं के परिवहन के दौरान, पशु क्रूरता निवारण (पशुओं का परिवहन) नियम, 1978 के प्रावधानों का मालिक/देखभाल करने वालों और जानवरों द्वारा अनुपालन नहीं किया जाता है, और इसके परिणामस्वरूप जानवरों को परिवहन के दौरान क्रूरता का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा यह भी आशंका है कि बकरीद की पूर्व संध्या पर दिल्ली के विभिन्न हिस्सों में कई अवैध पशु बाजार और अवैध वध हो सकते हैं।

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परामर्श में सोशल मीडिया मंच पर कुर्बानी की तस्वीरें लेने, वीडियो बनाने और इन्हें साझा करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसमें यह अनिवार्य किया गया है कि सभी कुर्बानी केवल निर्दिष्ट स्थानों पर ही किए जाएं तथा सड़क के किनारे, गलियों या किसी भी सार्वजनिक स्थान पर कुर्बानी देने पर स्पष्ट रूप से प्रतिबंध लगाया गया है।

विकास मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि ये सख्ती हमारी सांस्कृतिक और पर्यावरणीय विरासत की रक्षा का मामला है, जिसका पशु कल्याण एक अभिन्न अंग है। एक बयान के अनुसार, उन्होंने कहा, हम त्योहार के दौरान किसी भी अवैध कुर्बानी या क्रूरता को बर्दाश्त नहीं करेंगे। परामर्श का सख्ती से अनुपालन अनिवार्य है और उल्लंघनकर्ताओं पर कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा तत्काल कार्रवाई की जाएगी।

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