ज्ञानवापी मामला: दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने तय की नई तारीख, 26 मई को होगी अगली सुनवाई
ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी मामले में वाराणसी की जिला अदालत ने मंगलवार को आगे की सुनवाई प्रक्रिया में अपना फैसला दिया। इस दौरान अदालत परिसर में 32 लोगों को जाने की इजाजत दी गई। इसी बीच अदालत ने 26 मई को सुनवाई की अगली तारीख तय की गई है।
वाराणसी। ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी मामले में वाराणसी की जिला अदालत ने मंगलवार को आगे की सुनवाई प्रक्रिया में अपना फैसला दिया। इस दौरान अदालत परिसर में 32 लोगों को जाने की इजाजत दी गई। इसी बीच अदालत ने 26 मई को सुनवाई की अगली तारीख तय की गई है। जिला न्यायाधीश ए.के. विश्वेश ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद सुनवाई की अगली तारीख दी है।
इसे भी पढ़ें: अदालत ने ज्ञानवापी पर क्यों सुरक्षित रखा फैसला? क्या है ऑर्डर 7 रूल 11 जिस पर मुस्लिम पक्ष पहले चाहता है सुनवाई?
हिंदू पक्ष के अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने बताया कि कमीशन की रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से लिखा है कि वहां पर शिवलिंग मिला है। जब वहां शिवलिंग मिला है तो उस जगह का धार्मिक स्वरूप हिंदू मंदिर का है जिसे जबरन तलवार की नोक पर एक मस्जिद का रूप दिया गया है। उन्होंने कहा कि मुकदमे की अस्वीकृति के संबंध में 7-11 सीपीसी के तहत मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई 26 मई को होगी। कोर्ट ने दोनों पक्षों को आयोग की रिपोर्ट पर आपत्ति दर्ज कर एक सप्ताह के भीतर रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा है।
जिला अदालत ने सुनवाई के पहले दिन अपना फैसला सुरक्षित रखा था। हिन्दू पक्ष के अधिवक्ता मदन मोहन यादव ने बताया था कि ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले में दोनों पक्षों की ओर से कई याचिकाएं दाखिल की गई हैं। किस याचिका पर पहले सुनवाई होगी, जिला न्यायाधीश ए.के. विश्वेश की अदालत इस पर मंगलवार को फैसला सुनाएगी।
Correction | Hearing on the Muslim side's plea under order 7 11 CPC regarding the rejection of suit will take place on May 26th. Court* asked both sides to file an objection to the commission report, and submit the report within one week: Hindu side's Advocate Vishnu* Jain pic.twitter.com/dutyJyC5vi
— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) May 24, 2022
अन्य न्यूज़