आदिवासियों के बीच आत्महत्या की बढ़ती घटनाओं को लेकर NHRC सख्त, केरल सरकार को जारी करेगी नोटिस

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अभिनय आकाश । Dec 27 2024 5:36PM

अधिकार निकाय ने नोट किया कि रिपोर्ट की गई अधिकांश आत्महत्याओं में 20 से 30 वर्ष की आयु के युवा शामिल हैं। परिवार और आदिवासी कार्यकर्ता इन मौतों का कारण सामाजिक दबाव, अंतर-सामुदायिक विवाह और रिश्तों पर उत्पीड़न और बढ़ती शराब के दुरुपयोग और सेक्स रैकेट जैसे मुद्दों के कारण होने वाले गंभीर तनाव को मानते हैं। आयोग ने पाया कि मीडिया रिपोर्ट की सामग्री, यदि सच है, तो केरल में विशेष क्षेत्र में रहने वाले अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों के जीवन के अधिकार और सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक अधिकारों से संबंधित एक गंभीर मुद्दे का संकेत देती है।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने तिरुवनंतपुरम जिले के बाहरी इलाके में आदिवासियों के बीच आत्महत्याओं में चिंताजनक वृद्धि की रिपोर्ट के बाद केरल सरकार और राज्य के पुलिस प्रमुख को नोटिस भेजा। एनएचआरसी ने कहा कि अकेले इस साल लगभग 23 आत्महत्याएं दर्ज की गईं। अनुमान के अनुसार 2011-2022 के बीच लगभग 138 घटनाएं जिले के पेरिंगममाला पंचायत में हुईं। एनएचआरसी ने एक बयान में कहा, अब दो साल की अपेक्षाकृत शांति के बाद, जिले की आदिवासी बस्तियों में आत्महत्याओं का सिलसिला फिर से शुरू हो गया है। 

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अधिकार निकाय ने नोट किया कि रिपोर्ट की गई अधिकांश आत्महत्याओं में 20 से 30 वर्ष की आयु के युवा शामिल हैं। परिवार और आदिवासी कार्यकर्ता इन मौतों का कारण सामाजिक दबाव, अंतर-सामुदायिक विवाह और रिश्तों पर उत्पीड़न और बढ़ती शराब के दुरुपयोग और सेक्स रैकेट जैसे मुद्दों के कारण होने वाले गंभीर तनाव को मानते हैं। आयोग ने पाया कि मीडिया रिपोर्ट की सामग्री, यदि सच है, तो केरल में विशेष क्षेत्र में रहने वाले अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों के जीवन के अधिकार और सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक अधिकारों से संबंधित एक गंभीर मुद्दे का संकेत देती है। 

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एनएचआरसी ने इस बात पर जोर दिया कि, यदि सच है, तो रिपोर्ट क्षेत्र में आदिवासी लोगों के जीवन के अधिकार और सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक अधिकारों के गंभीर उल्लंघन को उजागर करती है। समाज के कमजोर वर्ग के युवाओं द्वारा आत्महत्या वास्तव में मानवाधिकारों के उल्लंघन से संबंधित एक मुद्दा है जिस पर सरकारी एजेंसियों को तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। एनएचआरसी ने अपने बयान में कहा कि राज्य अपने अधिकार क्षेत्र के तहत प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कर्तव्यबद्ध है।

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