Wrestlers के खिलाफ नफरती भाषण का कोई मामला नहीं बनता है : दिल्ली पुलिस ने अदालत में कहा

Wrestlers
प्रतिरूप फोटो
ANI

पुलिस ने अदालत से याचिका को खारिज करने का आग्रह करते हुए कहा कि शिकायतकर्ता द्वारा उपलब्ध कराए गए वीडियो में पहलवान नारे लगाते नहीं नजर आ रहे हैं और उनके खिलाफ नफरती भाषण का कोई मामला नहीं बनता है।

नयी दिल्ली। दिल्ली पुलिस ने भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के निवर्तमान अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर ‘झूठे आरोप’ लगाने और नफरती भाषण देने के लिए पहलवानों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के अनुरोध वाली याचिका पर शुक्रवार को यहां की एक अदालत में कार्रवाई रिपोर्ट दाखिल की। पुलिस ने अदालत से याचिका को खारिज करने का आग्रह करते हुए कहा कि शिकायतकर्ता द्वारा उपलब्ध कराए गए वीडियो में पहलवान नारे लगाते नहीं नजर आ रहे हैं और उनके खिलाफ नफरती भाषण का कोई मामला नहीं बनता है।

इसे भी पढ़ें: फ्रांस के राजदूत इमैनुएल लेनैन ने की झारखंड के हजारीबाग की यात्रा

अदालत ने याचिका पर अगली सुनवाई के लिए सात जुलाई की तारीख तय की। 25 मई को अदालत ने इस शिकायत पर दिल्ली पुलिस से कार्रवाई रिपोर्ट दाखिल करने को कहा था। अदालत ‘अटल जन पार्टी’ का राष्ट्रीय प्रमुख होने का दावा करने वाले बम बम महाराज नौहटिया की ओर से पहलवान विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


We're now on WhatsApp. Click to join.
All the updates here:

अन्य न्यूज़