हरियाणा में कुख्यात मादक पदार्थ तस्कर को बिना जमानत के एक साल के लिए हिरासत में लिया गया

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हरियाणा पुलिस ने रविवार को कहा कि उसने एक कुख्यात मादक पदार्थ तस्कर को एक कानून के तहत हिरासत में लेने का आदेश प्राप्त किया है, जिसके तहत आरोपी को बिना जमानत के एक साल के लिए एहतियातन हिरासत में रखा जा सकता है।

चंडीगढ़। हरियाणा पुलिस ने रविवार को कहा कि उसने एक कुख्यात मादक पदार्थ तस्कर को एक कानून के तहत हिरासत में लेने का आदेश प्राप्त किया है, जिसके तहत आरोपी को बिना जमानत के एक साल के लिए एहतियातन हिरासत में रखा जा सकता है। पुलिस की ओर से जारी बयान के मुताबिक, स्वापक औषधि और मन: प्रभावी पदार्थ (पीआईटीएनडीपीएस) अधिनियम के तहत 2008 के बाद से ये पहला मामला है, जब एक मादक पदार्थ तस्कर के खिलाफ यह कार्रवाई की गई है।

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बयान के मुताबिक, सोनीपत के पुलिस अधीक्षक हिमांशु गर्ग द्वारा दिल्ली में एक सक्षम प्राधिकारी के समक्ष एक ‘डोजियर’ पेश किया गया, जिसने पीआईटीएनडीपीएस अधिनियम के तहत रोहना गांव निवासी आरोपी राकेश को जिला जेल में एक वर्ष के लिए हिरासत में रखने का आदेश पारित किया।

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गर्ग ने कहा कि राकेश को ओडिशा से कथित तौर पर 137 किलोग्राम से अधिक गांजा की तस्करी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कहा कि आरोपी के खिलाफ दिल्ली और पंजाब में भी मादक पदार्थ तस्करी से जुड़े मामलों में प्राथमिकी दर्ज की गई थीं।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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