ओडिशा ने पृथक-वास के आदेश में संशोधन किया, कोरोना के 86 नए मामले
अतिरिक्त मुख्य सचिव (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण) पी के महापात्र ने जिला प्रशासन और अन्य के लिए शुक्रवार को जारी निर्देश में आंशिक संशोधन किया। इसमें स्पष्ट किया गया है कि एहतियाती कदम 12 राज्यों के बजाए ज्यादा जोखिम वाले पांच राज्यों से आने वाले यात्रियों तक सीमित होगा।
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संक्रमण के लिहाज से ज्यादा जोखिम वाले पांच राज्यों-महाराष्ट्र, केरल, पंजाब, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से ट्रेन और विमान से आने पर लोगों के लिए सप्ताह भर पृथक-वास में रहना जरूरी होगा। महापात्र ने कहा कि स्थिति पर नजर रखी जा रही है और हालात के मुताबिक सरकार भविष्य में उच्च जोखिम वाले राज्यों की श्रेणी में अन्य राज्यों को भी शामिल करने पर विचार कर सकती है। उन्होंने कहा कि उच्च जोखिम वाले पांच राज्यों से आने वालों को सात दिन पृथक-वास में रहना जरूरी होगा। राज्य सरकार ने शुक्रवार के अपने आदेश में 12 राज्यों - महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, पंजाब, दिल्ली, चंडीगढ़, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से आने वाले लोगों के लिए सात दिन पृथक-वास में रहना जरूरी कर दिया था। ओडिशा में पिछले 24 घंटे में 21 जिलों से कोविड-19 के 86 नए मामले आए। राज्य में 673 उपचाराधीन मामले हैं जबकि 3,34,463 लोग ठीक हो चुके हैं।
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