ओमप्रकाश चौटाला को बड़ा झटका, आय से अधिक संपत्ति रखने के मामले में दोषी करार, 26 को सजा सुनाएगी कोर्ट
ओम प्रकाश चौटाला के खिलाफ सीबीआई ने मामला 2005 में दर्ज किया था। एजेंसी ने 26 मार्च 2010 को आरोप-पत्र दाखिल किया, जिसमें आरोप लगाया गया था कि चौटाला की 6.09 करोड़ की संपत्ति वर्ष 1993 से 2006 के बीच उनके आय के वैध स्रोतों की तुलना में बहुत अधिक है।
हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को बड़ा झटका लगा है। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति मामले में उन्हें दोषी करार दिया है। सजा को लेकर अदालत में 26 तारीख को बहस होगी। हालांकि अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी गई है कि आखिर ओम प्रकाश चौटाला को लेकर कोर्ट क्या सजा सुनाता है। आपको बता दें ओम प्रकाश चौटाला के खिलाफ सीबीआई ने मामला 2005 में दर्ज किया था। एजेंसी ने 26 मार्च 2010 को आरोप-पत्र दाखिल किया, जिसमें आरोप लगाया गया था कि चौटाला की 6.09 करोड़ की संपत्ति वर्ष 1993 से 2006 के बीच उनके आय के वैध स्रोतों की तुलना में बहुत अधिक है।
गौरतलब है कि 2019 में प्रवर्तन निदेशालय ने चौटाला की तीन करोड़ 68 लाख की संपत्ति ज़ब्त कर ली थी। चौटाला के खिलाफ यह कार्रवाई आय से अधिक संपत्ति को लेकर गई थी। इसके अलावा चौटाला को जनवरी 2013 में जेबीटी घोटाले में भी दोषी करार दिया गया था। उनको 10 साल की सजा सुनाई गई थी। पिछले साल ओम प्रकाश चौटाला दिल्ली के तिहाड़ जेल में सजा काट कर बाहर आए हैं।Rouse Avenue Court of Delhi convicts former Haryana CM Om Prakash Chautala in the disproportionate assets case. Court to hear arguments on the quantum of punishment on May 26th. pic.twitter.com/9cU3qnwrvs
— ANI (@ANI) May 21, 2022
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