नारायण राणे का बंगला गिराने का आदेश लिया गया वापस, महाराष्ट्र सरकार ने HC को दी जानकारी

Narayan Rane

राज्य सरकार ने न्यायमूर्ति अमजद सईद और न्यायमूर्ति अभय आहूजा की पीठ को बताया कि उसने 21 मार्च का आदेश वापस ले लिया है और अधिकारी कोई कार्रवाई करने से पहले राणे के बंगले में कथित अनियमितताओं को नियमित करने के आवेदन पर विचार करेंगे। पीठ ने राज्य की दलील स्वीकार कर ली।

मुंबई। महाराष्ट्र सरकार ने मंगलवार को बंबई उच्च न्यायालय को सूचित किया कि उसने यहां जुहू इलाके में केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के बंगले के कुछ हिस्से को गिराने संबंधी आदेश को वापस ले लिया है। तटीय क्षेत्र प्रबंधन समिति के एक उप-मंडल अधिकारी ने यह आदेश जारी किया था। राज्य सरकार ने न्यायमूर्ति अमजद सईद और न्यायमूर्ति अभय आहूजा की पीठ को बताया कि उसने 21 मार्च का आदेश वापस ले लिया है और अधिकारी कोई कार्रवाई करने से पहले राणे के बंगले में कथित अनियमितताओं को नियमित करने के आवेदन पर विचार करेंगे। पीठ ने राज्य की दलील स्वीकार कर ली और उसे इस मुद्दे पर ‘‘कानून के अनुसार’’ कोई भी नई आवश्यक कार्रवाई करने की स्वतंत्रता दी। 

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राणे ने इस महीने की शुरुआत में उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था, जिसमें उन्हें जारी नोटिस (25 फरवरी, चार और 16 मार्च) को रद्द करने का अनुरोध किया था। राज्य सरकार की ओर से मंगलवार को पेश हुए महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी ने पीठ से कहा कि ‘‘भविष्य में आवश्यक कार्रवाई करने के अपने अधिकार को सुरक्षित रखते हुए, महाराष्ट्र सरकार ने राणे के जुहू स्थित बंगले के हिस्सों को ध्वस्त करने संबंधी 21 मार्च के संचार, या आदेश को वापस लेने का फैसला किया।’’ पीठ ने राज्य सरकार के बयान को स्वीकार करते हुए याचिका का निस्तारण कर दिया।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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