लस्सी के बाद अब पापड़ में भी नहीं वसूला जाएगा GST! गुजरात कोर्ट ने सुनाया फैसला
आज तकनीक इतनी बढ़ गई है कि अब पापड़ गोल शेप के अलावा विभिन्न साइज में आने लग गया है। लेकिन अलग-अलग पापड़ों की सामग्री, उसको बनाने की प्रक्रिया और इस्तेमाल का सामान एक जैसा है और यह सभी एचएसएन 19059040 में वर्गीकृत है।
गुजरात बेंच की अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग (AAR) का लस्सी के बाद अब पापड़ पर टेक्स को लेकर एक बड़ा फैसला सुनाया है। TOI में छपी एक खबर के मुताबिक, गुजरात बेंच ने माना की पापड़ जीएसटी के दायरे में नहीं आता है और इसलिए इसपर शून्य जीएसटी लगेगा। एएआर बेंच ने यह भी माना की पहले पापड़ हाथों से बनाए जाते थे और उन्हें इसलिए गोला आकार दिया जाना काफी आसान होता था। आज तकनीक इतनी बढ़ गई है कि अब पापड़ गोल शेप के अलावा विभिन्न साइज में आने लग गया है। लेकिन अलग-अलग पापड़ों की सामग्री, उसको बनाने की प्रक्रिया और इस्तेमाल का सामान एक जैसा है और यह सभी एचएसएन 19059040 में वर्गीकृत है।
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बता दें कि पापड़ों पर जीएसटी को लेकर ग्लोबल गृह उद्योग ने स्पष्टीकरण मांगा था। बता दें कि ग्लोबल गृह उद्योग अपने पापड़ और अनफ्राइड पापड़ जिसमें जीरा, लाल मिर्च, हरी मिर्च, चावल और मूंग दाल जैसे सामग्री का उत्पादन करता है। घर में खाने के साथ हमेशा ही पापड़ का सेवन किया जाता है और गुजरात में पापड़ खाने के साथ हमेशा ही दिया जाता है। भारतीय भोजन पापड़ आटे, मसाले, नमक, और तेल जैसे सामग्री से तैयार किया जाता है जिसमें तेल का इस्तेमाल बहुत कम होता है क्योंकि पापड़ को या तो तेल में नहीं तो भून कर खाया जाता है।
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