बिस्कुट के पैकेट में कीड़े निकलने पर पार्ले को मुआवजा देने का आदेश

प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क । Sep 29 2017 8:34AM
शिकायत में कहा गया था कि उसने नवी मुंबई के सीबीडी बेलापुर इलाके में 25 रुपये का पार्ले-जी बिस्कुट का एक पैकेट खरीदा था और उसने इस पैकेट के अंदर कीड़े पाए थे।
ठाणे। एक उपभोक्ता अदालत ने बिस्कुट बनाने वाली एक प्रमुख कंपनी पार्ले और एक खुदरा विक्रेता को कीड़े लगे बिस्कुट का एक पैकेट बेचने को लेकर एक उपभोक्ता को 35,000 रुपये का मुआवजा अदा करने का आदेश दिया है। ठाणे के अतिरिक्त जिला उपभोक्ता निवारण मंच ने मोहम्मद जुबेर शेख की एक शिकायत पर इस सप्ताह की शुरुआत में यह आदेश जारी किया है।
शिकायत में कहा गया था कि उसने नवी मुंबई के सीबीडी बेलापुर इलाके में 25 रुपये का पार्ले-जी बिस्कुट का एक पैकेट खरीदा था और उसने इस पैकेट के अंदर कीड़े पाए थे। संपर्क किए जाने पर पार्ले के ‘केटेगरी हेड फॉर बिस्किट’ मयंक शाह ने कहा कि कंपनी इस आदेश से अवगत नहीं है।
डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।
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