रेल यात्रा की अनुमति नहीं मिलने पर लौटेंगे टिकट के पूरे पैसे

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आदेश में कहा गया कि अगर जांच के दौरान यात्री के शरीर का तापमान अधिक है अथवा उसमें कोविड-19 के लक्षण आदि दिखाई देते हैं तो कन्फर्म टिकट होने के बावजूद उसे यात्रा की अनुमति नहीं दी जाएगी।

नयी दिल्ली। रेलवे ने कहा है कि कोरोना वायरस के लक्षण होने के कारण जिन यात्रियों को रेलगाड़ी में सफर करने की अनुमति नहीं दी जा रही है, उन्हें टिकट के पूरे पैसे लौटाए जाएंगे। गृह मंत्रालय की ओर से जारी दिशा-निर्देशों के मुताबिक, सभी यात्रियों की अनिवार्य रूप से जांच की जाएगी और केवल ऐसे लोगों को ही ट्रेन में यात्रा करने की अनुमति दी जाएगी, जिनमें बीमारी के कोई लक्षण नहीं होंगे। 

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आदेश में कहा गया कि अगर जांच के दौरान यात्री के शरीर का तापमान अधिक है अथवा उसमें कोविड-19 के लक्षण आदि दिखाई देते हैं तो कन्फर्म टिकट होने के बावजूद उसे यात्रा की अनुमति नहीं दी जाएगी। ऐसे मामले में यात्री को टिकट के पूरे पैसे लौटाए जाएंगे। इसमें कहा गया कि अगर कई यात्रियों ने एक ही टिकट में अपनी बुकिंग कराई हैं और उनमें से एक यात्री को सफर करने के लिए अयोग्य पाए जाने पर अन्य यात्री भी यात्रा नहीं करना चाहते, तो उस टिकट का पूरा पैसा लौटाया जाएगा। इसी तरह, अगर एक यात्री के अयोग्य पाए जाने के बाद समूह के अन्य लोग यात्रा करना चाहते हैं तो केवल एक यात्री का किराया वापस किया जाएगा। 

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आदेश में कहा गया है, ‘‘इन सभी उक्त मामलों में मौजूदा प्रक्रिया के तहत प्रवेश एवं जांच स्थानों पर यात्रियों के लिए टीटीई प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे, जिनमें एक या अधिक यात्रियों में कोविड-19 के लक्षणों के कारण यात्रा नहीं कर पा रहे यात्रियों की संख्या का जिक्र होगा।’’ इसमें कहा गया है कि यात्रा नहीं कर पाने वाले यात्री का पूरा किराया आईआरसीटीसी द्वारा ग्राहक के खाते में भिजवाया जाएगा।

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