बिहार: खान सर की अग्रिम जमानत याचिका पर फैसला सोमवार तक के लिए टला

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पटना की एक अदालत ने चर्चित शिक्षक खान सर की अग्रिम जमानत याचिका पर अपना फैसला सोमवार तक के लिए टाल दिया है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश के अवकाश पर होने के कारण शुक्रवार को यह आदेश नहीं सुनाया जा सका। यह मामला जून की शुरुआत में कोचिंग संस्थान में हुई गोलीबारी की घटना से जुड़ा है।

बिहार के मशहूर शिक्षक फैसल खान उर्फ खान सर की अग्रिम जमानत याचिका पर आने वाला फैसला अब सोमवार तक के लिए टल गया है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश के अवकाश पर होने की वजह से शुक्रवार को इस मामले में आदेश नहीं सुनाया जा सका। इससे पहले, अदालत ने बुधवार को दोनों पक्षों की अंतिम दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

यह पूरा मामला जून की शुरुआत में पटना में हुई एक गोलीबारी की घटना से संबंधित है। आरोप है कि खान सर के कोचिंग संस्थान में कुछ असामाजिक तत्वों ने तोड़फोड़ की थी, जिसके बाद उनके सुरक्षाकर्मियों ने कथित तौर पर गोलीबारी की थी।

खान सर के वकील अरविंद कुमार मौआर ने जानकारी दी कि जिला एवं सत्र न्यायाधीश के छुट्टी पर होने के कारण शुक्रवार को फैसला नहीं आ पाया और अब सोमवार को आदेश सुनाया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि अदालत का फैसला आने तक खान सर के खिलाफ किसी भी तरह की दंडात्मक कार्रवाई न किए जाने का अंतरिम संरक्षण जारी रहेगा।

गौरतलब है कि अदालत ने बुधवार को खान सर की याचिका के साथ-साथ उनके दो सुरक्षाकर्मियों की नियमित जमानत याचिका और कोचिंग संस्थान के तीन अन्य कर्मचारियों की अग्रिम जमानत याचिकाओं पर भी अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

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