सुभाष चंद्रा के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका खारिज

[email protected] । Mar 24 2017 10:55AM

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने मीडिया क्षेत्र के दिग्गज सुभाष चंद्रा के राज्यसभा में निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है।

चंडीगढ़। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने मीडिया क्षेत्र के दिग्गज सुभाष चंद्रा के राज्यसभा में निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। चंद्रा ने पिछले साल हरियाणा से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर राज्यसभा चुनाव जीता था। भारतीय जनता पार्टी ने उनका समर्थन किया था।

सुभाष चंद्रा ने अदालत में अपने प्रतिद्वंद्वी आरके आनंद द्वारा दायर चुनावी याचिका को खारिज करने के लिये याचिका दायर की थी जिस पर न्यायमूर्ति पीबी बाजंथरी ने यह आदेश दिया। चंद्रा के वकील ने दलील दी कि याचिकाकर्ता ने अपनी चुनावी याचिका के साथ भ्रष्ट आचरण के आरोपों के समर्थन में हलफनामा नहीं दिया जैसा कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम और चुनाव संचालन नियमों के तहत जरूरी है। उन्होंने जोर देकर कहा कि उच्चतम न्यायालय भी यह कह चुका है कि हलफनामा चुनावी याचिका का अभिन्न अंग है। चंद्रा के वकील ने कहा कि याचिकाकर्ता ने कानून के अनिवार्य प्रावधान का उल्लंघन किया है ऐसे में यह चुनावी याचिका खारिज किये जाने योग्य है।

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