भाजपा सांसद खगेन मुर्मू पर हमले की एनआईए, सीबीआई जांच को लेकर कलकत्ता उच्च न्यायालय में याचिका दायर

याचिकाकर्ता के वकील सायन चट्टोपाध्याय ने अनुसूचित जाति (एससी)/अनुसूचित जनजाति (एसटी) अधिनियम के तहत मामला शुरू करने का निर्देश देने का अनुरोध किया, क्योंकि मुर्मू एसटी समुदाय से हैं।
कलकत्ता उच्च न्यायालय में बृहस्पतिवार को दो अलग-अलग याचिका दायर कर उत्तर बंगाल के नागराकाटा में इस सप्ताह की शुरुआत में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद खगेन मुर्मू पर हुए हमले की राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) से जांच कराने का अनुरोध किया गया है।
जलपाईगुड़ी जिले में बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित नागराकाटा के दौरे के वक्त भीड़ के हमले में मुर्मू और भाजपा विधायक शंकर घोष घायल हो गए थे। न्यायमूर्ति कौशिक चंदा की अदालत ने एनआईए से जांच संबंधी याचिका को सुनवाई के लिए मंजूर कर लिया।
याचिकाकर्ता के वकील सायन चट्टोपाध्याय ने अनुसूचित जाति (एससी)/अनुसूचित जनजाति (एसटी) अधिनियम के तहत मामला शुरू करने का निर्देश देने का अनुरोध किया, क्योंकि मुर्मू एसटी समुदाय से हैं।
एक अन्य याचिका में अनुरोध किया गया कि राज्य सरकार की जांच में विश्वास की कमी का हवाला देते हुए जांच को पश्चिम बंगाल पुलिस से सीबीआई को हस्तांतरित कर दिया जाए। दोनों याचिकाओं पर 14 अक्टूबर को सुनवाई होने की संभावना है।
दोनों भाजपा नेता गत सप्ताहांत हुई मूसलाधार बारिश के बाद बाढ़ प्रभावित नागराकाटा क्षेत्र का दौरा करने गए थे। इस बारिश ने दार्जिलिंग, कलिम्पोंग, जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार और कूचबिहार सहित उत्तर बंगाल के कई जिलों में तबाही मचायी।
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