पुलिस ने विदेश जाने से रोका था, अदालत पहुंची ऐक्टिविस्ट भानु तातक, याचिका पर सुनवाई से HC का इनकार

गृह मंत्रालय (एमएचए), विदेश मंत्रालय (एमईए) और आव्रजन ब्यूरो का प्रतिनिधित्व कर रहे स्थायी वकील आशीष दीक्षित ने दलील दी कि याचिका दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष विचारणीय नहीं है। उन्होंने बताया कि याचिकाकर्ता अरुणाचल प्रदेश में कई आपराधिक मामलों का सामना कर रहा है और ईटानगर के पुलिस अधीक्षक (एसपी) के अनुरोध पर लुकआउट सर्कुलर (एलओसी) जारी किया गया था।
दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को बांध विरोधी कार्यकर्ता भानु तातक द्वारा दायर एक याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि उन्हें पढ़ाई के लिए विदेश जाने से गलत तरीके से रोका गया था। दूसरी ओर, गृह मंत्रालय (एमएचए), विदेश मंत्रालय (एमईए) और आव्रजन ब्यूरो का प्रतिनिधित्व कर रहे स्थायी वकील आशीष दीक्षित ने दलील दी कि याचिका दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष विचारणीय नहीं है। उन्होंने बताया कि याचिकाकर्ता अरुणाचल प्रदेश में कई आपराधिक मामलों का सामना कर रहा है और ईटानगर के पुलिस अधीक्षक (एसपी) के अनुरोध पर लुकआउट सर्कुलर (एलओसी) जारी किया गया था।
न्यायमूर्ति स्वर्णकांत शर्मा की पीठ ने सरकार की ओर से प्रस्तुत दलीलों से सहमति जताई और कहा कि दिल्ली उच्च न्यायालय के पास इस मामले पर विचार करने का क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र नहीं है। न्यायालय ने याचिकाकर्ता को उचित राहत के लिए अरुणाचल प्रदेश उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने का निर्देश दिया और तदनुसार याचिका खारिज कर दी। इस महीने की शुरुआत में डबलिन जाने वाली उड़ान में सवार होने की कोशिश करते समय दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय (IGI) हवाई अड्डे पर आव्रजन अधिकारियों द्वारा रोके जाने के बाद कार्यकर्ता ने अदालत का दरवाजा खटखटाया था।
याचिका के अनुसार, अरुणाचल प्रदेश की 30 वर्षीय निवासी तातक को 7 सितंबर, 2025 को डबलिन सिटी यूनिवर्सिटी में तीन महीने के कोर्स के लिए आयरलैंड की यात्रा करनी थी। वैध निमंत्रण पत्र और यात्रा दस्तावेज होने के बावजूद, उसे आव्रजन अधिकारियों ने सूचित किया कि वह उड़ान में नहीं चढ़ सकती क्योंकि उसके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर (LOC) जारी किया गया था। याचिका में कहा गया है कि अरुणाचल प्रदेश में जांच अधिकारियों से बार-बार अनुरोध करने के बावजूद न तो उसे और न ही उसके परिवार के सदस्यों को कभी LOC की प्रति उपलब्ध कराई गई।
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