प्रत्यूषा आत्महत्या: राहुल सिंह की जमानत याचिका खारिज

मुंबई। एक स्थानीय अदालत ने टीवी अदाकारा प्रत्यूषा बनर्जी को कथित रूप से आत्महत्या के लिए उकसाने के सिलसिले में आरोपित टीवी निर्माता राहुल राज सिंह की अंतरिम जमानत याचिका उस समय रद्द कर दी जब अभियोजन पक्ष ने कहा कि यह कोई ‘‘पूर्व नियोजित हत्या’’ हो सकती है। डिंडोशी सत्र अदालत न्यायाधीश ख्वाजा फारूक अदमद ने सिंह की अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी। प्रत्यूषा के मां-बाप ने सिंह के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी जिसके बाद टीवी निर्माता के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का एक मामला दर्ज किया गया। जब मामला सुनवाई के लिए अदालत के समक्ष आया तो अभियोजन पक्ष की वकील फाल्गुनी ब्रह्मभट ने कहा, ‘‘हमें संदेह है कि यह हत्या भी हो सकती है और इसकी जांच की जरूरत है। समूची घटना पूर्व नियोजित हो सकती है।’’
फाल्गुनी ने दलील दी कि क्यों राहुल सिंह प्रत्यूषा को (फांसी पर लटका पाए जाने के बाद गोरेगांव के अपने निवास से) निकटवर्ती अस्पताल ले जाने के बजाय अंधेरी ले गए। उन्होंने यह भी जानना चाहा कि क्यों बाद में वह अस्पताल से भाग गए। उन्होंने यह भी सवाल किया, ‘‘राहुल ने पंखे से शव को उतारने से पहले पुलिस को क्यों नहीं बुलाया या उसकी तस्वीर क्यों नहीं ली?’’ सिंह की तरफ से दलीलें पेश करते हुए उनके वकील समीर शेख ने कहा कि प्रत्यूषा के मां-बाप ने अपने पहले बयान में उनके खिलाफ कोई आरोप नहीं लगाया, तो आखिर बाद में उन्होंने क्यों एफआईआर दाखिल की।
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