यूपी के पूर्व मुख्यमंत्रियों के खिलाफ प्राथमिक जांच 2013 में ही बंद हो गई : CBI

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प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने सीबीआई से कहा कि मुलायम सिंह यादव के खिलाफ आय के ज्ञात स्रोत से ज्यादा संपत्ति के मामले में कांग्रेस कार्यकर्ता की ओर से दायर ताजा याचिका पर वह चार सप्ताह में जवाब दे।

नयी दिल्ली। सीबीआई ने शुक्रवार को उच्चतम न्यायालय से कहा कि उसने उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्रियों मुलायम सिंह यादव और उनके बेटे अखिलेश यादव के खिलाफ आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति मामले में प्राथमिक जांच 2013 में ही बंद कर दी। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने सीबीआई से कहा कि मुलायम सिंह यादव के खिलाफ आय के ज्ञात स्रोत से ज्यादा संपत्ति के मामले में कांग्रेस कार्यकर्ता की ओर से दायर ताजा याचिका पर वह चार सप्ताह में जवाब दे।

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यादव ने गुरुवार को न्यायालय में आरोप लगाया था कि कांग्रेस कार्यकर्ता उनके और उनके परिवार के खिलाफ एक पुराने मामले को फिर से उठाकर लोकसभा चुनावों में उनकी छवि खराब करना चाहते हैं। यादव ने 25 मार्च को उनके खिलाफ जारी नोटिस के जवाब में यह कहा।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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