उत्तराखंड में UCC लागू करने की तैयारियां तेज, कैबिनेट की बैठक में नियमावली को मिली मंजूरी

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ANI
अंकित सिंह । Jan 20 2025 1:19PM

अधिकारियों के अनुसार, यह विकास विधायी विभाग द्वारा मैनुअल की सावधानीपूर्वक समीक्षा के बाद हुआ। मंजूरी के बारे में बोलते हुए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 2022 के चुनावों से पहले किए गए अपने वादों को पूरा करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता पर जोर दिया।

उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने सोमवार को राज्य सचिवालय में आयोजित एक बैठक के दौरान समान नागरिक संहिता (यूसीसी) नियमावली को मंजूरी दे दी। अधिकारियों के अनुसार, यह विकास विधायी विभाग द्वारा मैनुअल की सावधानीपूर्वक समीक्षा के बाद हुआ। मंजूरी के बारे में बोलते हुए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 2022 के चुनावों से पहले किए गए अपने वादों को पूरा करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता पर जोर दिया।

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धामी ने कहा कि हमने 2022 में उत्तराखंड की जनता से वादा किया था कि हमारी सरकार बनते ही हम यूसीसी बिल लाएंगे। हम इसे ले आये। मसौदा समिति ने इसका मसौदा तैयार किया, यह पारित हुआ, राष्ट्रपति ने इसे मंजूरी दी और यह एक अधिनियम बन गया। ट्रेनिंग की प्रक्रिया भी लगभग पूरी हो चुकी है। उन्होंने कहा कि हर चीज का विश्लेषण करने के बाद हम जल्द ही तारीखों की घोषणा करेंगे। यहां यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि भाजपा सरकार ने पिछले साल 6 फरवरी को उत्तराखंड विधानसभा के एक विशेष सत्र के दौरान यूसीसी विधेयक पेश किया था और इसे एक दिन बाद 7 फरवरी को आरामदायक बहुमत के साथ पारित किया गया था। 

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उत्तराखंड विधानसभा के बाद, फरवरी में यूसीसी विधेयक पारित किया गया और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 13 मार्च को इस पर हस्ताक्षर किए, जिससे उत्तराखंड के लिए यूसीसी अधिनियमित करने वाला भारत का पहला राज्य बनने का मार्ग प्रशस्त हो गया। समान नागरिक संहिता समान व्यक्तिगत कानूनों का एक सेट स्थापित करने का प्रयास करती है जो धर्म, लिंग या जाति की परवाह किए बिना सभी नागरिकों पर लागू होते हैं। इसमें विवाह, तलाक, गोद लेना, विरासत और उत्तराधिकार जैसे पहलू शामिल होंगे।

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