West Bengal में चुनावी 'खेला' रोकने की तैयारी! Bike Rallies पर Total Ban, जानें नए नियम

West Bengal
ANI
अभिनय आकाश । Apr 21 2026 6:20PM

इस अवधि के दौरान शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे के बीच सड़कों पर बाइक और स्कूटर चलाने की अनुमति नहीं होगी; केवल मेडिकल ज़रूरतों या पारिवारिक समारोहों जैसी आपात स्थितियों में ही छूट मिलेगी। आयोग ने बाइक रैलियों पर भी पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है, जिसका कारण उसने डराने-धमकाने और चुनावी प्रक्रिया में बाधा डालने की आशंकाओं को बताया है।

विधानसभा चुनावों से पहले, चुनाव आयोग ने पूरे पश्चिम बंगाल में दोपहिया वाहनों पर कड़ी पाबंदियां लगा दी हैं। स्वतंत्र और शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करने के लिए बाइक रैलियों पर रोक लगा दी गई है, रात के समय आवाजाही सीमित कर दी गई है, और बाइक पर पीछे बैठकर चलने (पिलियन राइडिंग) को भी सीमित कर दिया गया है। ये पाबंदियां मंगलवार से  मतदान से दो दिन पहले लागू हो गईं, और उन सभी 152 विधानसभा क्षेत्रों पर लागू होंगी, जहाँ 23 अप्रैल को पहले चरण में मतदान होना है।

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रात में सवारी की मनाही

इस आदेश के तहत, इस अवधि के दौरान शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे के बीच सड़कों पर बाइक और स्कूटर चलाने की अनुमति नहीं होगी; केवल मेडिकल ज़रूरतों या पारिवारिक समारोहों जैसी आपात स्थितियों में ही छूट मिलेगी। आयोग ने बाइक रैलियों पर भी पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है, जिसका कारण उसने डराने-धमकाने और चुनावी प्रक्रिया में बाधा डालने की आशंकाओं को बताया है।

दिन में पीछे बैठकर सवारी की मनाही: दिन के समय, सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे के बीच, पीछे बैठकर सवारी करने पर रोक रहेगी। हालाँकि, मेडिकल इमरजेंसी, पारिवारिक समारोह, या स्कूल के बच्चों को छोड़ने और लाने जैसी ज़रूरी चीज़ों के लिए छूट रहेगी।

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वोटिंग के दिन पीछे सिर्फ़ परिवार के लोग ही बैठ सकते हैं: वोटिंग के दिन, कुछ सीमित छूट दी गई है। परिवार के सदस्यों को सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे के बीच वोट डालने और दूसरी ज़रूरी चीज़ों के लिए पीछे बैठकर यात्रा करने की इजाज़त होगी।

कमीशन ने कहा कि इन पाबंदियों का मकसद "किसी भी तरह की धमकी और रुकावट" को रोकना और वोटरों के लिए एक शांत और अच्छा माहौल बनाना है। जो लोग छूट चाहते हैं, उन्हें अपने स्थानीय पुलिस स्टेशन से पहले ही लिखित अनुमति लेनी होगी।

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