न्यायाधीश हत्याकांड में स्पष्ट रिपोर्ट पेश करे सीबीआई: उच्च न्यायालय

Jharkhand High Court
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मुख्य न्यायाधीश डा. राजीव रंजन एवं न्यायमूर्ति गौतम कुमार चौधरी की खंड पीठ ने न्यायाधीश आनंद की 28 जुलाई को हुई मौत के मामले में सुनवाई करते हुए सीबीआई को ये निर्देश दिये।

रांची| झारखंड उच्च न्यायालय ने धनबाद के जिला एवं सत्र न्यायाधीश उत्तम आनंद की संदिग्ध परिस्थिति में मौत के मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से शुक्रवार को कहा कि वह इस संबंध में तथ्यपरक एवं स्पष्ट रिपोर्ट पेश करे।

मुख्य न्यायाधीश डा. राजीव रंजन एवं न्यायमूर्ति गौतम कुमार चौधरी की खंड पीठ ने न्यायाधीश आनंद की 28 जुलाई को हुई मौत के मामले में सुनवाई करते हुए सीबीआई को ये निर्देश दिये।

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पीठ ने कहा कि सीबीआई ने अपनी जांच की जो प्रगति रिपोर्ट अदालत में पेश की है, उससे कुछ भी स्पष्ट नहीं हो रहा है। अदालत ने निर्देश दिया कि मामले की 21 अक्टूबर को होने वाली अगली सुनवाई में सीबीआई स्पष्ट रिपोर्ट पेश करे।

सुनवाई के दौरान सीबीआई के अधिवक्ता ने अदालत से कहा कि गिरफ्तार दो आरोपियों से पूछताछ में कई अहम जानकारियां मिली हैं। सीबीआई ने कहा कि इस मामले में कुछ और लोगों के संलिप्त होने की आंशका है। उन्होंने कहा कि इस मामले में पूछताछ की जा रही है, लेकिन अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी।

अदालत ने कहा कि पिछली बार भी सीबीआई ने कहा था कि इस मामले में कुछ सुराग मिले हैं और पूछताछ हो रही है और इस बार भी वही बात दोहराई जा रही है। अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई के दौरान सीबीआई और एसआईटी (विशेष जांच दल) को विस्तृत रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है।

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डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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