बेंगलुरु में सिर्फ फ्रीडम पार्क में प्रदर्शन की इजाजत हो : उच्च न्यायालय

Karnataka High Court

उच्च न्यायालय ने कहा, “ऐसी किसी भी गतिविधि के आयोजन की अनुमति नहीं दी जाएगी और यदि ऐसी कोई गतिविधि आयोजित की जाती है तो उचित कार्रवाई की जाएगी।

बेंगलुरु| कर्नाटक उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि बेंगलुरु में किसी भी समूह, संगठन या राजनीतिक दल द्वारा फ्रीडम पार्क को छोड़कर किसी भी अन्य स्थान पर विरोध-प्रदर्शन, जुलूस या बैठक न की जाए।

अदालत ने यह भी कहा कि फ्रीडम पार्क में विरोध-प्रदर्शन व्यवस्थित तरीके से होने चाहिए और यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि शहर में यातायात पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े, खासकर भीड़भाड़ वाले समय में।

उच्च न्यायालय ने कहा, “ऐसी किसी भी गतिविधि के आयोजन की अनुमति नहीं दी जाएगी और यदि ऐसी कोई गतिविधि आयोजित की जाती है तो उचित कार्रवाई की जाएगी।

साथ ही यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के लिए जिम्मेदार एजेंसियों की जवाबदेही तय की जाएगी और इस संबंध में की गई कार्रवाई की रिपोर्ट अदालत को सौंपी जाएगी।”

मुख्य न्यायाधीश ऋतुराज अवस्थी और न्यायमूर्ति एसआर कृष्ण कुमार की खंडपीठ ने ये निर्देश जारी किए।

खंडपीठ ने कहा कि निर्देश 2021 में अदालत द्वारा शुरू की गई जनहित याचिका के लंबित रहने के दौरान लागू रहेंगे।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


All the updates here:

अन्य न्यूज़