पंजाब सरकार महिला आयोग की अध्यक्ष मनीषा गुलाटी को हटाने का आदेश वापस लेगी

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पंजाब सरकार ने बुधवार को पंजाब एंव हरियाणा उच्च न्यायालय को सूचित किया कि वह मनीषा गुलाटी को राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष के पद से हटाने का आदेश वापस लेगी। गुलाटी के वकील ने यह जानकारी दी।

चंडीगढ़। पंजाब सरकार ने बुधवार को पंजाब एंव हरियाणा उच्च न्यायालय को सूचित किया कि वह मनीषा गुलाटी को राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष के पद से हटाने का आदेश वापस लेगी। गुलाटी के वकील ने यह जानकारी दी। इसके पहले गुलाटी ने मंगलवार को राज्य सरकार के कदम के खिलाफ उच्च न्यायालय में गुहार लगाई थी। राज्य सरकार ने सितंबर 2020 के उस पत्र को वापस लेकर उन्हें हटाने का कदम उठाया था जिसमें उन्हें मार्च, 2024 तक का सेवा विस्तार दिया गया था।

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गुलाटी के वकील चेतन मित्तल ने कहा, ‘‘आज जब मामले को अदालत में लाया गया, तो पंजाब सरकार ने बयान जारी करके कहा कि वह खुद से आज अपना आदेश वापस ले रही है।’’ उन्होंने कहा कि इसी के साथ मनीषा गुलाटी अपने पद पर बहाल हो गई हैं।गुलाटी को मार्च 2018 में अमरिंदर सिंह की अगुवाई वाली कांग्रेस सरकार में महिला आयोग का प्रमुख बनाया गया था। सिंह फिलहाल भाजपा में हैं।

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