राफेल विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र से 10 दिन में मांगी ऑफसेट साझेदार की जानकारी

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[email protected] । Oct 31 2018 11:31AM

न्यायालय ने केन्द्र से अगले 10 दिन में भारत के ऑफसेट साझेदार की जानकारी सहित अन्य सूचनाएं मांगी है। हालांकि न्यायालय ने फिर से स्पष्ट किया कि उसे राफेल सौदे से जुड़ी तकनीकी जानकारी नहीं चाहिए।

 उच्चतम न्यायालय भारत और फ्रांस के बीच राफेल लड़ाकू विमान सौदे के मामले में कुछ याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कहा कि किसी भी जनहित याचिका में राफेल सौदे की उपयुक्तता या तकनीकी पहलुओं को चुनौती नहीं दी गई है। 

न्यायालय ने केन्द्र से अगले 10 दिन में भारत के ऑफसेट साझेदार की जानकारी सहित अन्य सूचनाएं मांगी है। हालांकि न्यायालय ने फिर से स्पष्ट किया कि उसे राफेल सौदे से जुड़ी तकनीकी जानकारी नहीं चाहिए। अटॉर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल ने न्यायालय को बताया कि लड़ाकू विमान की कीमत विशिष्ट सूचना है और उसे साझा नहीं किया जा सकता है। न्यायालय ने केन्द्र से कहा कि जो सूचनाएं सार्वजनिक की जा सकती हैं केन्द्र उन्हें याचिकाकर्ताओं के साथ साझा करे। 

बता दें कि पूर्व केंद्रीय मंत्रियों यशवंत सिन्हा और अरुण शौरी के साथ ही वकील और सामाजिक कार्यकर्ता प्रशांत के साथ दाखिल संयुक्त याचिका पर उच्चतम न्यायालय सुनवाई कर रहा था। मामले की अगली सुनवाई 14 नवंबर को होगी।

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