Rahul Gandhi को High Court से बड़ी राहत, दोहरी नागरिकता केस में FIR के आदेश पर रोक

Rahul Gandhi
ANI
अंकित सिंह । Apr 18 2026 7:35PM

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने राहुल गांधी के खिलाफ दोहरी नागरिकता मामले में एफआईआर दर्ज करने के अपने पूर्व निर्देश पर रोक लगा दी है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि कोई भी निर्णय आरोपी पक्ष को सुने बिना नहीं लिया जा सकता, यह मामला 2003 में ब्रिटेन में एक कंपनी बनाने के दौरान कथित ब्रिटिश नागरिकता से जुड़ा है।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने शनिवार को कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ कथित दोहरी नागरिकता मामले में एफआईआर दर्ज करने के अपने पूर्व निर्देश पर रोक लगा दी। समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार, न्यायालय ने यह भी कहा कि आरोपी की सुनवाई के बिना कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता। एक दिन पहले, उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने उत्तर प्रदेश पुलिस को कांग्रेस सांसद के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उन्होंने 2003 में इंग्लैंड में एक कंपनी का गठन करते समय ब्रिटिश नागरिकता छिपाई थी।

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न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की पीठ ने राज्य सरकार को जांच किसी केंद्रीय एजेंसी को सौंपने की अनुमति भी दी थी। पीठ ने कहा कि आरोपों के प्रथम दृष्टया अध्ययन से संज्ञेय अपराध प्रतीत होते हैं, जिनके लिए विस्तृत जांच आवश्यक है। यह निर्देश उप सॉलिसिटर जनरल द्वारा अदालत के अनुरोध पर प्रासंगिक दस्तावेज प्रस्तुत करने के बाद आया। यह याचिका कर्नाटक भाजपा कार्यकर्ता विग्नेश शिशिर ने दायर की थी, जिन्होंने आरोप लगाया था कि राहुल ने अगस्त 2003 में पंजीकृत कंपनी, मेसर्स बैकॉप्स लिमिटेड, के गठन के दौरान स्वयं को ब्रिटेन का नागरिक घोषित किया था। याचिकाकर्ता के अनुसार, राहुल ने स्वेच्छा से अपनी राष्ट्रीयता ब्रिटिश बताई थी और लंदन और हैम्पशायर के पते के साथ एक निदेशक पहचान पत्र भी प्रदान किया था।

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अपने पूर्व आदेश में, पीठ ने लखनऊ की एक विशेष सांसद/विधायक अदालत के 28 जनवरी, 2025 के उस फैसले को रद्द कर दिया था, जिसमें एफआईआर दर्ज करने का आदेश देने से इनकार कर दिया गया था। उच्च न्यायालय ने पाया कि निचली अदालत आरोपों की पर्याप्त रूप से जांच करने में विफल रही कि क्या प्रथम दृष्टया संज्ञेय अपराध बनते हैं। सुनवाई के दौरान, उप सॉलिसिटर जनरल एसबी पांडे ने नागरिकता के मुद्दे से संबंधित केंद्र सरकार के रिकॉर्ड प्रस्तुत किए, जबकि राज्य सरकार के वकील वीके सिंह ने इस बात पर सहमति जताई कि आरोपों की प्रथम दृष्टया जांच की आवश्यकता है।

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