Rahul Gandhi को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत, अमित शाह पर टिप्पणी को लेकर कार्यवाही पर लगी अंतरिम रोक

 Rahul Gandhi
ANI
अभिनय आकाश । Jan 20 2025 12:02PM

राहुल गांधी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि ऐसे कई फैसले हैं जिनमें कहा गया है कि केवल पीड़ित व्यक्ति ही आपराधिक मानहानि की शिकायत दर्ज कर सकता है और प्रॉक्सी पार्टी द्वारा शिकायत दर्ज नहीं की जा सकती है। वहीं, मानहानि मामले में राहुल गांधी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार और शिकायतकर्ता बीजेपी कार्यकर्ता नवीन झा को नोटिस भेजा है।

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के खिलाफ अपने बयानों के लिए दायर मानहानि मामले में राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही रोक दी। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली राहुल गांधी द्वारा दायर एक विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसने भाजपा कार्यकर्ता नवीन झा द्वारा राहुल के खिलाफ दायर मानहानि मामले को रद्द करने की उनकी याचिका खारिज कर दी थी।

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राहुल गांधी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि ऐसे कई फैसले हैं जिनमें कहा गया है कि केवल पीड़ित व्यक्ति ही आपराधिक मानहानि की शिकायत दर्ज कर सकता है और प्रॉक्सी पार्टी द्वारा शिकायत दर्ज नहीं की जा सकती है। वहीं, मानहानि मामले में राहुल गांधी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार और शिकायतकर्ता बीजेपी कार्यकर्ता नवीन झा को नोटिस भेजा है। 

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ये मामला तब सामने आया जब बीजेपी नेता नवीन झा ने गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई, जिसमें आरोप लगाया गया कि गांधी ने 18 मार्च 2018 को बीजेपी की आलोचना करते हुए भाषण दिया और शाह पर हत्या में शामिल होने का आरोप लगाया. शुरू में रांची की एक मजिस्ट्रेट अदालत ने झा की शिकायत को खारिज कर दिया, जिसके बाद उन्होंने रांची में न्यायिक आयुक्त के समक्ष एक पुनरीक्षण याचिका दायर की।

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