Unnao Rape Case । ओपी राजभर के बयान पर भड़कीं पीड़िता, सीएम योगी से की बर्खास्तगी की मांग

Unnao victim
ANI
एकता । Dec 25 2025 6:23PM

उन्नाव रेप मामले में कुलदीप सेंगर को मिली जमानत के बाद कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर के बयान ने विवाद को और बढ़ाया, जिससे पीड़िता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनके इस्तीफे की मांग कर रही है। राजभर ने पीड़िता के विरोध प्रदर्शन पर टिप्पणी करते हुए कहा कि उसका घर उन्नाव है, जो उनके अनुसार असुरक्षा का कोई कारण नहीं है, इस पर पीड़िता ने उन्हें बर्खास्त करने की अपील की है। सीबीआई सेंगर की जमानत को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी, लेकिन पिता की हिरासत में मौत के मामले में सजा बरकरार रहने से वह फिलहाल जेल में ही रहेगा।

उन्नाव रेप कांड के दोषी कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाई कोर्ट से मिली सशर्त जमानत के बाद विवाद गहराता जा रहा है। अब उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर के एक विवादित बयान देकर इस मामले में आग में घी डालने का काम किया है।

क्या है विवादित बयान?

जब दिल्ली पुलिस द्वारा पीड़िता को इंडिया गेट पर विरोध प्रदर्शन के दौरान घसीटकर हटाए जाने की तस्वीरें सामने आईं, तो मंत्री ओपी राजभर से इस पर सवाल पूछा गया। राजभर ने हंसते हुए जवाब दिया, 'इंडिया गेट? घर तो उनका उन्नाव है।' उन्होंने आगे दलील दी कि कोर्ट ने सेंगर को परिवार से 5 किमी दूर रहने का आदेश दिया है, इसलिए असुरक्षित होने का कोई सवाल ही नहीं उठता।

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पीड़िता की मुख्यमंत्री से अपील

मंत्री के इस मजाकिया लहजे पर कड़ा ऐतराज जताते हुए पीड़िता ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से राजभर को तुरंत बर्खास्त करने की मांग की है। 'इंडिया टुडे' से बातचीत में पीड़िता ने कहा, 'राजभर बयान देते समय हंस रहे थे। उन्हें एक रेप के आरोपी का पक्ष लेने पर शर्म आनी चाहिए। मैं मुख्यमंत्री जी से अपील करती हूं कि ऐसे व्यक्ति को तुरंत मंत्रालय से हटाया जाए।'

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राजनीतिक गलियारों में हलचल

बुधवार को पीड़िता और उसकी मां ने दिल्ली में कांग्रेस सांसद सोनिया गांधी और राहुल गांधी से मुलाकात कर अपनी सुरक्षा पर चिंता जताई। इस बीच, सीबीआई ने साफ कर दिया है कि वह कुलदीप सेंगर की सजा निलंबित करने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी।

दिल्ली हाई कोर्ट ने सेंगर को 15 लाख के बॉन्ड पर जमानत दी है, लेकिन वह अभी जेल में ही रहेगा क्योंकि पीड़िता के पिता की कस्टोडियल डेथ मामले में उसे मिली 10 साल की सजा अभी बरकरार है।

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