एकनाथ शिंदे गुट को सुप्रीम कोर्ट से राहत, चुनाव आयोग की कार्रवाई पर नहीं लगी रोक

 Eknath Shinde
Prabhasakshi
अभिनय आकाश । Sep 27 2022 5:00PM

सली शिवसेना को लेकर चुनाव आयोग को फैसला लेने की मंजूरी मिल गई है। महाराष्ट्र में सीएम एकनाथ शिंदे के खेमे के लिए एक बड़ी जीत के रूप में देखा जा रहा है।

एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे गुट के अलग होने के बाद शिवसेना पर किसका हक है इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज फैसला आया है। महाराष्ट्र को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला सामने आया है। चुनाव आयोग की कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट से कोई रोक नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से एकनाथ शिंदे गुट को बड़ी राहत मिली है। असली शिवसेना को लेकर चुनाव आयोग को फैसला लेने की मंजूरी मिल गई है। महाराष्ट्र में सीएम एकनाथ शिंदे के खेमे के लिए एक बड़ी जीत के रूप में देखा जा रहा है।

इसे भी पढ़ें: 'वे समाज में दरार पैदा करके देश को खोखला कर रहे थे', PFI के खिलाफ एक्शन पर फडणवीस का बयान

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि चुनाव आयोग की कार्यवाही पर कोई रोक नहीं होगी, यह तय करने के लिए कि "असली" शिवसेना की कमान एकनाथ शिंदे या उद्धव ठाकरे में से किसके पास है। भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना, न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी और न्यायमूर्ति हिमा कोहली पीठ अयोग्यता कार्यवाही, अध्यक्ष के चुनाव, पार्टी व्हिप की मान्यता के संबंध में शिवसेना पार्टी के एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे गुटों से संबंधित याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए चुनाव आयोग को कोई आदेश नहीं लेने का निर्देश दिया था। 

We're now on WhatsApp. Click to join.
All the updates here:

अन्य न्यूज़