डीके शिवकुमार को राहत, सुप्रीम कोर्ट ने ED को फटकार लगाते हुए खारिज की याचिका
अभिनय आकाश । Nov 15 2019 11:49AM
धन शोधन मामले में कर्नाटक कांग्रेस के नेता डीके शिवकुमार को जमानत देने के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली प्रवर्तन निदेशालय की याचिका खारिज कर दी।
उच्चतम न्यायालय ने धन शोधन मामले में कर्नाटक कांग्रेस के नेता डीके शिवकुमार को जमानत देने के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली प्रवर्तन निदेशालय की याचिका खारिज कर दी। सुनवाई के दौरान जस्टिस नरीमन ने ईडी को फटकार भी लगाई। जस्टिस नरीमन ने ईडी से कहा कि अपने अधिकारियों को सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को पढ़ने के लिए कहें। हमारे फैसलों को हल्के में नहीं लिया जा सकता है।
Supreme Court clarifies that no notice is issued to Congress leader DK Shivakumar. SC dismisses Enforcement Directorate plea challenging the bail granted to DK Shivakumar by the Delhi High Court in a money laundering case. https://t.co/1IOTHhnatY
— ANI (@ANI) November 15, 2019
बता दें कि 23 अक्तूबर को दिल्ली उच्च अदालत ने 25 लाख रुपये के निजी मुचलके पर शिवकुमार को मनी लांड्रिंग मामले में जमानत दी थी। वह 25 अक्तूबर तक प्रवर्तन निदेशालय की न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में बंद थे। इससे पहले ट्रायल कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया था।
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