किरीट सोमैया को बंबई हाई कोर्ट से मिली राहत, शिवसेना ने लिखा- फंसानेवालों को राहत, माय लॉर्ड, ये क्या?

Kirit Somaiya
अभिनय आकाश । Apr 15 2022 2:16PM

शिवसेना ने कहा कि जमा हुआ पैसा राजभवन नहीं पहुंचा। ऐसा राजभवन कहता है। हमारी ये बात मानने को अदालत तैयार नहीं होगी तो हम किस युग से गुजर रहे हैं. आनेवाला समय कितना कठिन होगा यह समझ में आ जाएगा।

बंबई उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र भाजपा नेता किरीट सोमैया को गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण देने का आदेश दिया। शिवसेना की तरफ से इस फैसले के बाद लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में भी कोर्ट के इस फैसले को लेकर लिखा है कि फंसानेवालों को राहत, माय लॉर्ड ये क्या? सामना में कहा गया कि विक्रांत बचाओ एक घोटाला है। करोड़ों-करोड़ों रुपये एकत्र किए गए और गबन किया गया। अदालत से राहत का मतलब यह नहीं है कि कोई भ्रष्टाचार के आरोप से मुक्त हो गया है। 

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शिवसेना ने कहा कि जमा हुआ पैसा राजभवन नहीं पहुंचा। ऐसा राजभवन कहता है। हमारी ये बात मानने को अदालत तैयार नहीं होगी तो हम किस युग से गुजर रहे हैं. आनेवाला समय कितना कठिन होगा यह समझ में आ जाएगा। बता दें कि इससे पहले शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने नौ साल पहले सेवामुक्त विमानवाहक पोत आईएनएस विक्रांत को नष्ट होने से बचाने के लिए एकत्र किए गए धन के दुरुपयोग का आरोप लगाया था।

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संजय राउत ने कहा था था कि राहत घोटाला न्यायिक व्यवस्था पर एक हालिया दाग है। राहत घोटाला अल-कायदा और (26/11 के आतंकवादी अजमल) कसाब से भी गंभीर है। केवल एक पार्टी के लोग ही इस घोटाले के लाभार्थी कैसे हो सकते हैं? राउत ने कहा कि विक्रांत निधि के हेराफेरी का मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। दोषियों को सजा दी जाएगी। रुको और देखो। इससे पहले दिन में न्यायमूर्ति अनुजा प्रभुदेसाई की एकल पीठ ने कहा कि मामले में गिरफ्तारी की स्थिति में सोमैया को 50,000 रुपये के निजी मुचलके पर रिहा कर दिया। जस्टिस प्रभुदेसाई ने सोमैया को मामले में पुलिस की जांच में सहयोग करने का भी निर्देश दिया। साथ ही, सोमैया को 11 से 18 अप्रैल के बीच 4 दिन जांच अधिकारी (IOA) से पूर्वाह्न 11 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे के बीच संपर्क करने को भी कहा।

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