छह वर्ष पुराने दहेज हत्या के एक मामले में पति, सास व ससुर को दोषी सश्रम आजीवन कारावास

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गोंडा जिले की एक स्थानीय अदालत ने छह वर्ष पुराने दहेज हत्या के एक मामले में पति, सास व ससुर को दोषी करार देते हुए सश्रम आजीवन कारावास और 12-12 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।

गोंडा जिले की एक स्थानीय अदालत ने छह वर्ष पुराने दहेज हत्या के एक मामले में पति, सास व ससुर को दोषी करार देते हुए सश्रम आजीवन कारावास और 12-12 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) विनय कुमार सिंह ने शुक्रवार को बताया कि जिले के मनकापुर थाना क्षेत्र के ग्राम भरथौली सोहांस निवासी अमेरिका दत्त तिवारी ने अप्रैल 2016 को मोतीगंज थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि उन्होंने अपनी बेटी रीना की शादी दुर्गेश पांडेय निवासी तेंनुआ भगत थाना मोतीगंज के साथ की थी।

शिकायत के मुताबिक, शादी के बाद से दुर्गेश, उसके पिता मालिक राम पांडेय तथा माता प्रभावती पांडेय मोटर साइकिल व सोने की चेन की मांग को लेकर ताना मारते और मारपीट करते थे। तहरीर के मुताबिक, शादी के कुछ दिन बाद तिवारी को सूचना मिली कि ससुराली जनों ने रीना को मारकर फंदे से लटका दिया है। इसके बाद उन्होंने मामला दर्ज कराया।

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विनय सिंह के अनुसार, परीक्षण के दौरान अपर सत्र न्यायाधीश (प्रथम) पूजा सिंह ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने तथा अभियोजन व बचाव पक्षों को सुनने के बाद बृहस्पतिवार को तीनों अभियुक्तों को दहेज हत्या का दोषी ठहराते हुए सश्रम आजीवन कारावास व 12-12 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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