Saharanpur: सरकारी जमीन पर 70 साल से कब्जा! Collectorate में बनी Masjid गिराने का कोर्ट का आदेश

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ANI
अंकित सिंह । Jul 17 2026 12:39PM

सहारनपुर सिटी मजिस्ट्रेट ने कलेक्ट्रेट परिसर में 70 साल पुरानी मस्जिद को सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा मानते हुए गिराने का आदेश दिया है। बजरंग दल के पूर्व समन्वयक विकास त्यागी की शिकायत पर, इसे उच्च सुरक्षा क्षेत्र में धार्मिक और वाणिज्यिक गतिविधियों के लिए उपयोग करने पर लगभग 6.41 करोड़ रुपये का भारी जुर्माना भी लगाया गया है।

सहारनपुर के सिटी मजिस्ट्रेट कुलदीप सिंह की अदालत ने बजरंग दल के पूर्व क्षेत्रीय समन्वयक विकास त्यागी की शिकायत पर, ज़िला मजिस्ट्रेट कार्यालय परिसर में बनी एक अवैध मस्जिद को तुरंत गिराने का आदेश दिया है। साथ ही, सरकारी ज़मीन पर अवैध कब्ज़े और उसके गलत इस्तेमाल के लिए कब्ज़ा करने वाले पर लगभग 6.41 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अपनी शिकायत में विकास त्यागी ने आरोप लगाया कि यह मस्जिद परिसर के अंदर अवैध रूप से बनाई गई थी, जबकि यह परिसर संवेदनशील और गोपनीय प्रशासनिक कार्यों के लिए एक हाई-सिक्योरिटी ज़ोन है। 

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इसके अलावा, इस जगह का इस्तेमाल धार्मिक गतिविधियों के साथ-साथ कमर्शियल कामों के लिए भी किया जा रहा था। वहाँ एक पोस्ट ऑफिस चल रहा था और कई कमरे बाहरी लोगों को किराए पर दिए गए थे, जिनका मासिक किराया मस्जिद कमेटी वसूलती थी। बजरंग दल के पूर्व क्षेत्रीय समन्वयक विकास त्यागी ने कहा कि कलेक्ट्रेट परिसर में, जहाँ गोपनीय सरकारी कामकाज होता है, एक अवैध मस्जिद बनाई गई थी। इस मस्जिद के अंदर एक पोस्ट ऑफिस चल रहा था और पाँच-छह कमरे बाहरी लोगों को किराए पर दिए गए थे। मस्जिद खुद ही पोस्ट ऑफिस का किराया वसूल रही थी। 

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उन्होंने कहा कि मैंने जनवरी 2025 में मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी से मुलाकात की और इस बारे में शिकायत की। इसके बाद जांच हुई और आरोप सही पाए गए। इसके बाद प्रशासन ने कार्रवाई की... सिटी मजिस्ट्रेट की अदालत ने आज इसे गिराने का आदेश जारी किया है... प्रशासन से मेरी मांग है कि जुर्माना बढ़ाकर लगभग 10-12 करोड़ रुपये किया जाए और प्रशासन को मस्जिद गिराने के अदालत के आदेश पर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। 

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