सिख विरोधी दंगा मामले में सज्जन कुमार ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा
1984 के सिख विरोधी दंगा मामले में दोषी सज्जन कुमार ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा।
नयी दिल्ली। पूर्व कांग्रेसी नेता सज्जन कुमार ने शनिवार को उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर करके 1984 के सिख विरोधी दंगों से जुड़े एक मामले में आजीवन कारावास की सजा के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी। दंगों के पीड़ितों के प्रतिनिधि एवं वरिष्ठ अधिवक्ता एच एस फूलका ने कहा कि शीर्ष अदालत रजिस्ट्री ने उन्हें बताया है कि कुमार ने उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ अपील दायर की है। उन्होंने कहा कि पीड़ित कुमार के पक्ष में एकतरफा सुनवाई रोकने के लिए ‘कैविएट’ पहले दायर कर चुके हैं।
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उच्च न्यायालय ने कुमार को राजनगर क्षेत्र में 1984 के सिख विरोधी दंगों के संबंध में इस साल 17 दिसंबर को दोषी ठहराते हुए जीवन पर्यन्त कारावास की सजा सुनाई गई थी। यह मामला एक-दो नवंबर 1984 को दक्षिण पश्चिम दिल्ली की पालम कॉलोनी के राजनगर पार्ट एक क्षेत्र में पांच सिखों की हत्या और राजनगर पार्ट दो में गुरुद्वारे को जलाने से जुड़ा है। उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को सजा के सिलसिले में आत्मसमर्पण के लिए कुमार को 30 जनवरी तक का समय देने से इंकार कर दिया था।
1984 anti-Sikh riots case: Sajjan Kumar has moved Supreme Court today and filed an appeal against his conviction in recent judgement of Delhi High Court. pic.twitter.com/Vu1GOEw9zb
— ANI (@ANI) December 22, 2018
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